UPI Payment in Wrong Account: डिजिटल पेमेंट सिस्टम डेवलप होने के साथ भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि, अभी भी यूजर्स गलती से गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। जब ये रकम बड़ी होती है तो गलत यूपीआई में पैसा ट्रांसफर करना ज्यादा परेशान करता है। यदि आपने अनजाने में गलत यूपीआई आईडी पर पैसे भेज दिए हैं, तो इसे वापिस पाने के लिए ये कदम उठा सकते हैं।
गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए शिकायत दर्ज करें
अगर आपने गलती से गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो ये कदम उठा कर अपना पैसा वापिस पा सकते हैं। सबसे पहले उस पेमेंट की शिकायत दर्ज करें, जो गलत की है। इसका इस्तेमाल यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए आप NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर कर सकते हैं। एनपीसीआई की वेबसाइट (npci.org.in) पर जाएं और ‘विवाद निवारण प्रणाली’ के कम्पलेंट सेक्शन में शिकायत कर दें। यहां आपको एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा जिसमें नीचे दी जानकारी देनी होगी।
वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA)
बैंक स्टेटमेंट (जिसमें कटा हुआ पैसा दिया हो)
जब आप फॉर्म भर रहे हों, तो 'गलत खाते में ट्रांसफर' को शिकायत के कारण के रूप में चुनें।
एनपीसीआई की वेबसाइट के अनुसार अगर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो इसे आप अपने बैंक में बढ़ा सकते हैं। यदि यहां भी समाधान नहीं होता, तो आप इसे आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) के डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए ओम्बुड्समैन के पास ले जा सकते हैं।
आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास शिकायत करें: अगर आपकी शिकायत एक महीने के अंदर भी हल नहीं होती है या आप उत्तर से असंतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसे आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास बढ़ा सकते हैं। यहां आपकी समस्या को सुलझाया जाएगा।