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पेंशनर्स किसी भी बैंक या ब्रांच से ले सकेंगे पेंशन, सरकार ने बदले नियम

Pension: कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) 1995 के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत आने वाले पेंशनर्स 1 जनवरी 2025 से भारत के किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 01, 2025 पर 9:42 PM
पेंशनर्स किसी भी बैंक या ब्रांच से ले सकेंगे पेंशन, सरकार ने बदले नियम
Pension: कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) 1995 के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है।

Pension: कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) 1995 के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत आने वाले पेंशनर्स 1 जनवरी 2025 से भारत के किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस सर्विस के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को मंजूरी दे दी है।

क्या है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS)?

CPPS एक राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली है जो पेंशनर्स को भारत के किसी भी बैंक या ब्रांच से पेंशन लेने की सर्विस देती है। यह प्रणाली EPFO के केंद्रीयकृत आईटी सक्षम प्रणाली (CITES 2.01) के तहत शुरू की गई है।

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