पीएफ खाताधारकों (PF Account Holder) को 31 दिसंबर से पहले अपना यह काम निपटाना होगा। ईपीएफओ (EPFO) ने सभी PF खाताधारकों को 31 दिसंबर तक नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको EPF के फायदे मिलने बंद हो जाएंगे।
पीएफ खाताधारकों (PF Account Holder) को 31 दिसंबर से पहले अपना यह काम निपटाना होगा। ईपीएफओ (EPFO) ने सभी PF खाताधारकों को 31 दिसंबर तक नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको EPF के फायदे मिलने बंद हो जाएंगे।
ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की गई है यानी आपके पास करीब 15 दिन अपना यह काम निपटाने के लिए बचे हैं। ईपीएफओ ने साथ ही यह भी सुविधा दी है कि खाताधारक जितनी बार चाहे, उतनी बार नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं।
#EPF Members can file new nomination to change existing EPF/#EPS nomination.
ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं।#EPFO #Services #Pension #ईपीएप #पीएफ pic.twitter.com/ZvJjdnCWde — EPFO (@socialepfo) December 16, 2021
EPFO ने इस बारे में ट्वीट कर भी कहा है कि सब्सक्राइबर्स को अपने परिवार को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए ई-नॉमिनेशन को भरना चाहिए। यह प्रक्रिया आसान है और इसका यूट्यूब लिंक भी शेयर किया हुआ है।
आप ऑनलाइन जोड़ सकते हैं नॉमिनी का नाम
नॉमिनेशन को ऑनलाइन भरने के लिए सब्सक्राइबर्स को EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद सर्विस ऑप्शन में जाकर ड्रॉपडाउन में फॉर एंप्लॉयीज को चुनें। इसके बाद मेंबर UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें।
इसमें अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। अपने फैमिली डिक्लेयरेशन को अपडेट करने के लिए यस पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसमें नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक कर साझा की जाने वाली कुल राशि भरें।
इसके बाद सेव EPF नॉमिनेशन पर क्लिक करें। OTP जेनरेट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करें। सब्सक्राइबर के आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP को सबमिट करें और आपका ई-नॉमिनेशन रजिस्टर्ड हो जाएगा।
इसमें एक से अधिक नॉमिनी को जोड़ा जा सकता है और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है।
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