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PF New Rule: EPF से तीन में मिल जाएंगे 1,00,000 रुपये, EPFO ने बदले नियम

EPFO: ईपीएफओ अब EPF से पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान कर दिया है। अब ईपीएफ सबस्क्राइबर्स सिर्फ 3 दिन में 1,00,000 रुपये अकाउंट से निकाल सकते हैं। ये पूरा पैसा सब्सक्राइबर्स के बैंक खाते में तीन दिन में आ जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड May 18, 2024 पर 6:00 AM
PF New Rule: EPF से तीन में मिल जाएंगे 1,00,000 रुपये, EPFO ने बदले नियम
EPFO: ईपीएफओ अब EPF से पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान कर दिया है।

EPFO: ईपीएफओ अब EPF से पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान कर दिया है। अब ईपीएफ सबस्क्राइबर्स सिर्फ 3 दिन में 1,00,000 रुपये अकाउंट से निकाल सकते हैं। ये पूरा पैसा सब्सक्राइबर्स के बैंक खाते में तीन दिन में आ जाएगा। ईपीएफओ ने उन इमरजेंसी के बारे में बताया जिसमें सब्सक्राइबर्स EPF से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। अभी तक मेडिकल इमरजेंसी में ही पैसा निकाल सकते थे लेकिन अब बच्चों, बहन या भाई की शादी, घर खरीदने के लिए भी ईपीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं।

EPFO लाया ऑटो मोड सेटलमेंट – सिर्फ 3 दिन में बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा

ऑटो-मोड सेटलमेंट में इमरजेंसी के समय एंप्लॉयीज अपने ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। EPFO कुछ तरह की इमर्जेंसी में अपने सब्सक्राइबर्स को अपने फंड से पैसे निकालने की सुविधा देता है। इसमें बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदना शामिल हैं। इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर इनमें से किसी एक स्थिति में अपने अकाउंट से एडवान्स पैसे निकाल सकता है। क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी। लेकिन, तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे लेकिन अब आप बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी EPF से पैसा निकाल सकते हैं।

EPFO ने एडवान्स अमाउंट की बढ़ाई लिमिट

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