विदेश घूमने और निवेश करने का प्लान बना रहे लोगों को यूनियन बजट 2023 (Union Budget) से झटका लगने जा रहा है। विदेश में खर्च के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करना महंगा हो जाएगा। Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत जिन ट्रांजेक्शंस के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की इजाजत है उस पर यूनियन बजट 2023 में Tax Collected at Source (TCS) बढ़ा दिया गया है। LRS के तहत किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को कुछ खास कैपिटल या करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए इंडिया से बाहर फंड भेजने की इजाजत है। आरबीआई FEMA के तहत इसकी इजाजत देता है। जिन ट्रांजेक्शंस की इजाजत दी गई है, उनमें विदेश में बैंक अकाउंट खोलना, रियल एस्टेट या दूसरे तरह के इनवेस्टमेंट्स, ट्रैवल, इमिग्रेश, किसी बीमारी का इलाज आदि शामिल हैं। अभी LRS के तहत प्रति व्यक्ति 2,50,000 डॉलर की लिमिट है।
