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विदेश घूमना या विदेश में निवेश करना चाहते हैं? यूनियन बजट 2023 के इस प्रस्ताव से आपको लगेगा जोर का झटका

अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं या विदेश में निवेश करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। यूनियन बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने LRS के तहत अनुमति प्राप्त ट्रांजेक्शन के लिए विदेशी मुद्रा लेने पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है

Abhishek Anejaअपडेटेड Feb 09, 2023 पर 3:13 PM
विदेश घूमना या विदेश में निवेश करना चाहते हैं? यूनियन बजट 2023 के इस प्रस्ताव से आपको लगेगा जोर का झटका
फाइनेंस बिल 2023 के मुताबिक, TCS के बढ़े हुए रेट्स 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगे।

विदेश घूमने और निवेश करने का प्लान बना रहे लोगों को यूनियन बजट 2023 (Union Budget) से झटका लगने जा रहा है। विदेश में खर्च के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करना महंगा हो जाएगा। Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत जिन ट्रांजेक्शंस के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की इजाजत है उस पर यूनियन बजट 2023 में Tax Collected at Source (TCS) बढ़ा दिया गया है। LRS के तहत किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को कुछ खास कैपिटल या करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए इंडिया से बाहर फंड भेजने की इजाजत है। आरबीआई FEMA के तहत इसकी इजाजत देता है। जिन ट्रांजेक्शंस की इजाजत दी गई है, उनमें विदेश में बैंक अकाउंट खोलना, रियल एस्टेट या दूसरे तरह के इनवेस्टमेंट्स, ट्रैवल, इमिग्रेश, किसी बीमारी का इलाज आदि शामिल हैं। अभी LRS के तहत प्रति व्यक्ति 2,50,000 डॉलर की लिमिट है।

अभी क्या है नियम?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206 (1G) के तहत कुछ ट्रांजेक्शंस को नोटिफाय किया गया है, जिसमें कुछ खास तरह के गुड्स और सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के लिए TCS कलेक्ट करना जरूरी है। यूनियन बजट 2020 में एजुकेशन, ट्रैवल और LRS के तहत इजाजत प्राप्त दूसरे मकसद के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने पर TCS लगाया गया था। इनकम टैक्स एक्ट के तहत विदेशी मुद्रा बेचने वाले (Authorised dealer) या टूर ऑपरेटर को तय रेट के हिसाब से अपने ग्राहकों से सोर्स पर टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है। TCS कलेक्ट करने के बाद उन्हें इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। फिर उन्हें सभी डिटेल के साथ टीसीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है।

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