पोस्ट ऑफिस ने अधिक उम्र या किसी अन्य कारण से खुद आकर अपने एकाउंट से विड्रॉल करने में मुश्किलों का सामना करने वाले सीनियर सिटीजंस के लिए नियम आसान बना दिए हैं। सीनियर सिटीजन को किसी अधिकृत व्यक्ति के जरिए भी एकाउंट से राशि निकालने या एकाउंट बंद करने की अनुमति होगी।
हालांकि, डिपॉजिटर्स की राशि की सुरक्षा के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पोस्ट ऑफिस और एकाउंट होल्डर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं।
पोस्ट ऑफिस में एकाउंट होल्डर को संबंधित पोस्टमास्टर को फॉर्म 12 में एक आवेदन देना होगा। इसके जरिए एकाउंट से विड्रॉल, लोन या एकाउंट को बंद करने के लिए एक व्यक्ति को अधिकृत किया जाएगा।
अधिकृत किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर को एकाउंट होल्डर सत्यापित करेगा। अगर एकाउंट ज्वाइंट है तो दोनों एकाउंट होल्डर्स में से कोई भी अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर को सत्यापित कर सकता है। अधिकृत व्यक्ति पोस्ट ऑफिस का एजेंट या कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
अधिकृत व्यक्ति के जरिए एकाउंट से विड्रॉल और अन्य कार्यों की अनुमति देने से पहले दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी।