PPF: अपने बंद पड़े पीपीएफ खाते को दोबारा कर सकते हैं शुरू, जानें तरीका

पीपीएफ खाता 15 साल की परिपक्वता अवधि से पहले बंद नहीं किया जा सकता है

अपडेटेड Sep 15, 2021 पर 8:18 PM

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को भारत में लंबे समय के लिए सबसे अच्छा बचत का विकल्प माना जाता है। पीपीएफ अन्य निवेश के विकल्पों को तुलना में कम जोखिम और अधिक रिटर्न देना है। PPF को सरकार का समर्थन प्राप्त है। पीपीएफ में अपनी बचत शुरू करने के लिए आपको बस निकटतम डाकघर या बैंक में एक पीपीएफ खाता खोलना होगा, जिसमें कम से कम 500 रुपये की राशि हो।

PPF में बचत करने पर भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है क्योंकि पीपीएफ को EEE (exempt-exempt-exempt)  का लाभ मिलता है। यदि आप किसी भी प्रकार के जोखिम से बचते हुए अपने पैसे पर कुछ अच्छा रिटर्न पाना करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

PPF में खाताधारकों के सबसे बड़ी समस्या इसे बंद करना है। ऐसा तब होता है जब कोई पीपीएफ खाताधारक बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में न्यूनतम राशि का योगदान करने में विफल रहता है। पीपीएफ खाता बंद करने से खाते से निकासी की सुविधा बंद हो जाती है। हालांकि, बंद करने के बाद भी ब्याज की रकम कुल राशि में जुड़ती जाती है।

एक बंद पीपीएफ खाता 15 साल की परिपक्वता अवधि से पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि आप इसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो यह तो प्रक्रिया बहुत आसान है।

दोबारा शुरू करने के नियम

बंद किए गए PPF खाते को खोलन के लिये बैंकया डाकघर जहां आपने इसे खोला है, वहां एप्लिकेशन लिखनी होगी। इसके अलावा डिफॉल्ट के प्रत्येक साल के लिए 50 रुपये का जुर्माना, बकाया पेमेंट के प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपये और खाते को दोबारा शुरू करने वाले वर्ष के लिए न्यूनतम सदस्यता शुल्क 500 रुपये का पेमेंट खाताधारक को करना पड़ता है।


औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आपका बंद पीपीएफ खाता जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। यदि आपका पीपीएफ खाता निष्क्रिय या बंद होने के दौरान परिपक्व हो गया है, तो आपको किसी भी निकासी यानी पैसा निकालने के लिए पहले इसे दोबारा शुरू करना होगा।

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