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PPF: 15 साल की मैच्‍योरिटी के बाद पीपीएफ से निकाल लें पैसा या जारी रखें निवेश? जानें क्या कहते हैं नियम

Public Provident Fund (PPF): पीपीएफ स्कीम को 15 सालों के निवेश के बाद क्या कर सकते हैं। उसे निकालना होता है या अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 12, 2022 पर 6:40 PM
PPF: 15 साल की मैच्‍योरिटी के बाद पीपीएफ से निकाल लें पैसा या जारी रखें निवेश? जानें क्या कहते हैं नियम
पीपीएफ स्कीम 15 सालों के लिए होती है।

Public Provident Fund (PPF): लंबी अवधि के लिए PPF में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। PPF में टैक्स छूट का भी पूरा फायदा मिलता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन हैं। PPF में निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम, तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। पीपीएफ में 15 साल के लिए निवेश होता है। आइए जानते हैं कि पीपीएफ स्कीम को 15 सालों के निवेश के बाद क्या कर सकते हैं। उसे निकालना होता है या अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं।

PPF को 5-5 साल के लिए कर सकते हैं एक्सटेंड

अगर आपने पीपीएफ स्‍कीम में निवेश किया है और इस स्‍कीम को 15 साल के मैच्‍योरिटी पीरियड के बाद भी जारी रखना चाहते हैं। आप पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पीपीएफ एक्‍सटेंशन के लिए सबसे पहले तो आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां पर भी आपका पीपीएफ खाता है वहां एप्लिकेशन देनी होगी। ये आपको मैच्योरिटी से एक साल पहले देनी होगी।

हर साल निवेश करने होंगे 500 रुपये

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