Flat Re-Construction: बिल्डर ने थमा दिया घटिया फ्लैट, बेहिचक करें ये काम, मिलेगा पाई-पाई का हिसाब

Flat Re-Construction: अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक कराया है। इसके बाद बिल्डर ने क्वालिटी से समझौता करते हुए घटिया तरीके से बनाकर दे दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास कुछ ऐसे अधिकार है। जिसे बिल्डर को ठीक करके देना पड़ेगा

अपडेटेड Mar 18, 2024 पर 2:40 PM
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Flat Re-Construction: घर खरीदार को सेल्स एग्रीमेंट के तहत अपार्टमेंट, प्लॉट, कॉमन एरिया से संबंधित शिकायतों को लेकर रेरा के पास जाने का अधिकार है।

Flat Re-Construction: आम आदमी जिंदगी में एक बार अपना आशियाना खरीदता है। जिसके लिए वह अपनी जीवन भर की पूंजी झोंक देता है। लेकिन इस जीवन के इस सबसे बड़े सौदे में आपको धोखा मिल जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तमाम सावधानियों और सलाह के आधार पर आम आदमी फ्लैट या जमीन का सौदा करता है, लेकिन कभी उसे समय पर मकान की डिलीवरी नहीं मिलती। अगर मकान की डिलीवरी मिल भी गई तो पता चला कि बिल्डर ने बेहद घटिया तरीके से निर्माण किया है। ऐसे में जीवन भर की पूंजी पानी में बह जाती है। लेकिन अब आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

बहुत से घर खरीरादर यह नहीं जान पाते हैं कि बिल्डर से जो उन्हें घर मिला है, उसकी क्वालिटी कैसी है। किस तरह का मैटेरियल इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से चमचमाती और मार्बल जड़ी बिल्डिंग असल में घटिया क्‍वालिटी के इस्‍तेमाल के कारण अंदर से खोखली हो सकती है। ऐसे में आप शिकायत कर सकते हैं

बिल्डर के खिलाफ करें शिकायत, मिलेगा नया घर


अगर कोई फ्लैट या मका बिल्‍डर की घटिया क्‍वालिटी की वजह से जानलेवा या खतरनाक बन गया है। तब ऐसी स्थिति में रियल एस्‍टेट कानून के हिसाब से बिल्‍डर को वह बिल्डिंग या फ्लैट दोबारा बनाकर देना होता है। जब तक रेरा नहीं आया था। तब बिल्डर लॉबी ऐसा खेल करके निकल लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। रेरा कानून आने के बाद घटिया तरीके से बनाए गए घरों पर बिल्डर्स के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने लगा है। इस पूरी प्रक्रिया को फ्लैट री-कंस्‍ट्रक्‍श कहते हैं।

फ्लैट री-कंस्‍ट्रक्‍शन का कैसे उठाएं फायदा

अगर आपको लगता है कि बिल्डर ने घटिया तरीके से फ्लैट का निर्माण किया है तो रियल एस्‍टेट रेगुलेशन एक्‍ट (RERA) के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा के तहत सेवा में कमी को लेकर बाकायदा एक नियम है। इस नियम के जरिए मकान खरीदार रेरा में घटिया निर्माण की शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑडिट की मांग कर सकते हैं। वहीं अथॉरिटी के पास भी शिकायत करा सकते हैं। एक बार ऑडिट में यह साबित हो जाए कि बिल्‍डर ने घटिया क्‍वालिटी का फ्लैट बनाया है तो आप इसके दोबारा निर्माण कराने की मांग कर सकते हैं।

दरअसल, घर खरीदार को सेल्स एग्रीमेंट के तहत अपार्टमेंट, प्लॉट, कॉमन एरिया से संबंधित शिकायतों को लेकर रेरा के पास जाने का अधिकार है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी रेरा की वेबसाइट www.up-rera.in पर जाना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं फ्लैट का कब्जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आने पर आप रेरा में जाकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। बिल्डर को बिना किसी शुल्क से 30 दिनों के भीतर उसे ठीक करवाना होगा।

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Jitendra Singh

Jitendra Singh

First Published: Mar 18, 2024 2:36 PM

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