देश के इस शहर में फ्लैट खरीदने पर प्रॉपर्टी टैक्स पर मिल रही 31% की छूट, जानें डिटेल

एक अधिकारी ने बताया कि शहर के हर एक निवासी को 12 अलग-अलग टैक्स कैटेगरी के तहत कुल टैक्स का 92% चुकाना पड़ता है

अपडेटेड May 12, 2022 पर 5:45 PM
फ्लैट खरीदने पर प्रॉपर्टी टैक्स में मिल रही 31% की छूट (FILE PHOTO)

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने ठाणे नगर निगम (Thane Municipal Corporation) में फ्लैटों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स (Propert Tax) में जनरल टैक्सी (General Tax) की 31% छूट दी है। Hindustan Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 500 वर्ग फुट (square feet) तक के फ्लैट के लिए यह छूट दी गई है।

ठाणे नागरिक निकाय ने 500 वर्ग फुट के फ्लैटों के लिए पूरा प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के लिए राज्य के सामने एक प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि, राज्य सरकार ने केवल जनरल टैक्स में 31% छूट को मंजूरी दी है।

ठाणे के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर गजानन गोदापुरे ने अखबार को बताया कि शहर के हर एक निवासी को 12 अलग-अलग टैक्स कैटेगरी के तहत कुल टैक्स का 92% चुकाना पड़ता है। इस 92% में से लगभग 31% जनरल टैक्स है, जबकि बाकी में सॉलिड वेस्ट टैक्स, वृक्ष कर (Tree Tax) और जल कर (Water Tax) शामिल हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने केवल सामान्य कर (General Tax) पर ही छूट दी है। ठाणे नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि नगर निकाय ने पिछले वित्तीय वर्ष में 5.65 लाख टैक्स बिल बनाए थे।

हालांकि, कई पुरानी संपत्तियों को मापा नहीं जाता है। इसलिए इन पर लगने वाला टैक्स उन सालों में किराए के अनुसार होता है। अधिकारी ने वार्ड अधिकारियों से कहा है कि कम की जाने वाली राजस्व की मात्रा को समझने के लिए प्रॉपर्टी का फिर से आकलन किया जाए।

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