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महाराष्ट्र RERA का आदेश: बुकिंग कैंसल होने पर 10% नहीं, अपार्टमेंट की कीमत का सिर्फ 2% पैसा ही काटे डेवलपर

Maha RERA ने एक हालिया आदेश में मुंबई के एक डेवलपर को घर-खरीदारों की तरफ से बुकिंग कैंसल किए जाने पर फ्लैट की कीमत का सिर्फ 2 फीसदी पैसा काटने का निर्देश दिया है

अपडेटेड Sep 06, 2022 पर 9:40 PM
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Maha RERA ने यह आदेश मुंबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'कल्पतरु अवाना' के डेवलपर को दिया है

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Maha RERA) ने एक हालिया आदेश में मुंबई के एक डेवलपर को घर-खरीदारों की तरफ से बुकिंग कैंसल किए जाने पर फ्लैट की कीमत का सिर्फ 2 फीसदी पैसा काटने का निर्देश दिया है। अभी तक डेवलपर बुकिंग कैंसल करने पर फ्लैट की कीमत का 10 फीसदा पैसा काट लेते थे। Maha RERA ने यह आदेश सेंट्रल मुंबई में स्थित एक लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'कल्पतरु अवाना' के डेवलपर को दिया है।

होमबॉयर्स और कल्पतरु लिमिटेड के डेवलपर के बीच साइन हुए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) में लिखित अनुपात 10 फीसदी था। MahaRERA ने कहा कि LOI के एक क्लॉज में लिखा अनुपात अनुचित प्रतीत होता है।

क्या है मामला?

महाराष्ट्र रेरा (MahaRERA) को अगस्त 2020 में कुछ व्यक्तियों और एक कंपनी से छह अलग-अलग शिकायतें मिलीं। इन शिकायतों में डेवलपर को यह निर्देश दिए जाने की मांग की थी कि वह रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट) एक्ट, 2016 के सेक्शन 18 के तहत ब्याज और मुआवजे के साथ उनके द्वारा पेमेंट की गई पूरी राशि को वापस करें।


शिकायतकर्ताओं का कहना कि उन्होंने सेल और परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन 2015 में एक LoI पर हस्ताक्षर किए थे, जो प्रभावी रूप से निपटारा कानून के तहत एक अलॉटमेंट लेटर था।

घरखरीदारों ने कहा कि लेटर में फ्लैट की चाबी मिलने का किसी तारीख का जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि पिछले आदेशों में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 3 साल की अवधि को वाजिब समय माना गया है।

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घर-खरीदारों ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2020 में डेवलपर को बताया था कि अब उनकी इस प्रोजेक्ट में कोई रूचि नहीं है और वह इससे हटना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ब्याज और मुआवजे के साथ जमा पैसे वापस किए जाने का अनुरोध किया। डेवलपर को अक्टूबर 2021 में फ्लैटों के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला।

इसके जवाब में कल्पतरु ने फरवरी 2021 में छह शिकायतें दर्ज कीं। इनमें MahaRERA से खरीदारों को RERA नियमों की धारा 13 के तहत सेल और परचेज एग्रीमेंट पर साइन करने और ब्याज के साथ डेवलपर को बाकी पैसा दिए जाने की मांग की गई थी।

हालांकि महारेरा ने इन शिकायतों में योग्यता नहीं पाई और कहा कि खरीदारों ने पहले ही इस प्रोजेक्ट से हटने का फैसला कर लिया था और RERA के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अपनी बुकिंग रद्द करने के लिए अथॉरिटी से संपर्क किया था।

महारेरा ने कहा कि खरीदारों की तरफ से शिकायत दर्ज किए जाने के बाद डेवलपर ने शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे स्थिति में, खरीदारों को प्रोजेक्ट में बने रहने और समझौतों को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

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