MahaRERA ने महाराष्ट्र में 14 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को भेजा नोटिस, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के दिया था विज्ञापन

स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेट ने दो हफ्ते पहले ऐसे डेवलपर्स के खिलाफ एक अभियान की घोषणा की थी, जो MahaRERA रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाए बिना अपने प्रोजेक्ट का प्रचार कर रहे हैं। एक बयान में, इसने कहा, “MahaRERA ने राज्य के अलग-अलग अखबारों में MahaRERA रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना छपे ऐसे विज्ञापनों का नोटिस लेने के बाद 14 प्रोजेक्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है"

अपडेटेड Mar 17, 2023 पर 8:38 PM
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MahaRERA ने महाराष्ट्र में 14 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को भेजा नोटिस

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी (MahaRERA) ने 17 मार्च को कहा कि उसने 14 रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के डेवलपर्स को MahaRERA रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना एडवरटाइजमेंट पब्लिश करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें मुंबई में पांच, पुणे में तीन, नागपुर में दो और नासिक और औरंगाबाद में एक-एक प्रोजेक्ट शामिल है। हालांकि, अभी तक डेवलपर्स के नाम जारी नहीं किए गए हैं।

स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेट ने दो हफ्ते पहले ऐसे डेवलपर्स के खिलाफ एक अभियान की घोषणा की थी, जो MahaRERA रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाए बिना अपने प्रोजेक्ट का प्रचार कर रहे हैं।

एक बयान में, इसने कहा, “MahaRERA ने राज्य के अलग-अलग अखबारों में MahaRERA रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना छपे ऐसे विज्ञापनों का नोटिस लेने के बाद 14 प्रोजेक्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।"


इसने आगे कहा, "इन सभी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस की तारीख से सात दिन का समय दिया गया है। खामियों को तय समय के भीतर ठीक किए जाने की उम्मीद है और सही प्रतिक्रिया नहीं देने वाले डेवलपर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

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MahaRERA की वेबसाइट पर जाकर, घर खरीदार उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं, जहां वे खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार, डेवलपर्स के लिए अपने प्रोजेक्ट का विज्ञापन करते समय RERA रजिस्ट्रेशन नंबर बताना अनिवार्य है।

HARERA ने रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेश किया रद्द

वहीं दूसरी तरफ हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी (HARERA), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट एजेंट विनीत केजरीवाल का RERA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेश के लिए आवेदन करते समय प्राधिकरण के सामने पेश किए गए दस्तावेज जाली थे। HARERA ने इस संबंध में शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच भी की है।

RERA अधिनियम 2016 में ये अनिवार्य है कि रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करने के लिए RERA रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करने के लिए आवेदक को कमर्शियल ऑफिस स्पेस, चाहे वो खुद का हो या किराए पर, एड्रेस प्रूफ के तौर पर कई दस्तावेजों को पेश करना होगा। ये दस्तावेज जिला राजस्व विभाग की तरफ से वैरिफाई होने चाहिए।

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