एक अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर डॉ. जितेंद्र आव्हाड (Dr Jitendra Awhad) ने कहा कि अब अपने फ्लैट को बेचने या किराये पर देने के इच्छुक मालिकों को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी से पहले मंजूरी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी।
