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मुंबई में फ्लैट बेचने के लिए हाउसिंग सोसायटी की NOC नहीं होगी जरूरी, राज्य सरकार ने क्यों किया ऐलान

इससे फ्लैट ओनर्स बिना किसी दिक्कत या देरी के अपना घर किराए पर दे सकेंगे या बेच सकेंगे। इससे ओनर्स को सोसायटी की हरी झंडी लेने से जुड़े उत्पीड़न से सुरक्षा मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 14, 2022 पर 5:51 PM
मुंबई में फ्लैट बेचने के लिए हाउसिंग सोसायटी की NOC नहीं होगी जरूरी, राज्य सरकार ने क्यों किया ऐलान
महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर डॉ. जितेंद्र आव्हाड ने कहा, कई हाउसिंग सोसायटीज जाति, पंथ, धर्म, समुदाय, शाकाहार के आधार पर भेदभाव करती हैं और ओनर्स को अपनी प्रॉपर्टी किराये पर देने या बेचने की अनुमति नहीं देती हैं

एक अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर डॉ. जितेंद्र आव्हाड (Dr Jitendra Awhad) ने कहा कि अब अपने फ्लैट को बेचने या किराये पर देने के इच्छुक मालिकों को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी से पहले मंजूरी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी।

इससे फ्लैट ओनर्स बिना किसी दिक्कत या देरी के अपना घर किराए पर दे सकेंगे या बेच सकेंगे। इससे ओनर्स को सोसायटी की हरी झंडी लेने से जुड़े उत्पीड़न से सुरक्षा मिलेगी।

मिल रही थीं भेदभाव की शिकायतें

डॉ. आव्हाड ने कहा, “जानकारी में आया है कि कई हाउसिंग सोसायटीज जाति, पंथ, धर्म, समुदाय, शाकाहार के आधार पर भेदभाव करती हैं और ओनर्स को अपनी प्रॉपर्टी किराये पर देने या बेचने की अनुमति नहीं देती हैं।”

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