PPF withdrawal: पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का क्या है तरीका? जानिए इससे जुड़े 5 नए नियम

पीपीएफ में निवेश के लिए एक वित्त वर्ष में एकमुश्त या अधिकतम 12 किश्तों में पैसा जमा कराया जा सकता है। पीपीएफ में निवेश किए गए पैसे पर टैक्स डिडक्शन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही ब्याज व मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्‍स नहीं लगता

अपडेटेड Dec 25, 2022 पर 7:25 PM
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PPF पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है

PPF withdrawal: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। इसमें निवेश 100 परसेंट सुरक्षित रहता है। पीपीएफ पर ब्‍याज की दर सरकार द्वारा तय की जाती है। पीपीएफ में निवेश के लिए एक वित्त वर्ष में एकमुश्त या अधिकतम 12 किश्तों में पैसा जमा कराया जा सकता है। इस स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ में निवेश करने वाले निवेशक को तीन तरह से टैक्‍स बेनिफिट होते हैं। पीपीएफ में निवेश किए गए पैसे पर टैक्स डिडक्शन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही ब्याज व मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्‍स नहीं लगता। पीपीएफ डिपॉजिट पर मौजूदा ब्याज दर 7.1% है। अगर 31 दिसंबर तक इस दर में कोई बदलाव नहीं होता है तो नए साल 2023 की पहली तिमाही में डिपॉजिट पर भी यही दर लागू होगा। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश की योजना बना रहे हैं तो इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लें।

निकासी को लेकर क्या हैं नियम

पीपीएफ में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है। इसलिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पीपीएफ अच्छा विकल्प है। रकम की जरूरत होने पर इसमें आंशिक निकासी की भी अनुमति होती है। अगर आप 15 साल से पहले खाते से पैसा निकालना चाहते हैं या इसे बंद करना चाहते हैं, तो आंशिक निकासी के लिए ये नियम हैं।


टेन्योर खत्म होने के बाद

15 साल के बाद आपको पीपीएफ अकाउंट की मेच्योरिटी रकम मिल जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि PPF Account की मेच्योरिटी में 15 साल की गणना में, उस वित्त वर्ष को शामिल नहीं किया जाता, जिस वित्त वर्ष के दौरान अपने अकाउंट खुलवाया होता है। आप नए भुगतान किए बिना अगले पांच वर्षों के लिए योजना में भाग लेना जारी रख सकते हैं और आपको आंशिक निकासी करने की अनुमति होगी।

आंशिक निकासी को लेकर क्या हैं नियम

पीपीएफ स्कीम में आंशिक निकासी की अनुमति होती है। आप सात साल के बाद अपने पीपीएफ खाते से 50% रकम निकाल सकते हैं। ध्यान दें कि आप प्रत्येक वर्ष केवल एक आंशिक निकासी कर सकते हैं। रकम निकालने के लिए, आपको पीपीएफ पासबुक और एक आवेदन बैंक/डाकघर में प्रस्तुत करना होगा। निकाली गई राशि आयकर के अधीन नहीं है। इसके तहत चालू वर्ष से पहले फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50%, या चालू वर्ष से पहले, चौथे फाइनेंशियल वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50% रकम निकाली जा सकती है।

समय से पहले खाता बंद करना

कुछ परिस्थितियों में, आप 15 साल की अवधि समाप्त होने से पहले अपना पीपीएफ खाता बंद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, खाताधारक या आश्रितों को किसी जानलेवा बीमारी का इलाज कराना या उच्च शिक्षा के लिए भुगतान करना हो, तो समय से पहले खाता बंद किया जा सकता है। PPF निकासी नियम 2021 के अनुसार PPF खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है, जब खाताधारक की निवास स्थिति में बदलाव होता है।

लोन

PPF निकासी नियम 2021 के मुताबिक, खाते में बैलेंस अमाउंट के अगेंस्ट प्राप्त किए जा सकने वाले लोन बदल गए हैं। पहले यह नियम था कि आप अपने पीपीएफ खाते से प्रारंभिक जमा के तीसरे वित्तीय वर्ष में पीपीएफ दर से 2 फीसदी ऊपर ब्याज दर का भुगतान करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। 2021 के नियमों के तहत इसे घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया है। जिस वर्ष आप लोन का अनुरोध करते हैं, उससे पहले के दो वर्षों के अंत में अधिकतम लोन अमाउंट राशि का 25% है। खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी भी अनपेड लोन पर ब्याज का भुगतान करना होगा। खाता बंद होने पर इसे एडजस्ट किया जा सकता है।

निकासी की प्रक्रिया

पीपीएफ अकाउंट निकासी नियमों के तहत आपको फॉर्म सी जमा करना होगा, जो बैंक या डाकघर में उपलब्ध होगा। फॉर्म में आपको अकाउंट नंबर और वह राशि जो आप निकालना चाहते हैं, बताना होगा। साथ ही अपने हस्ताक्षर और एक रेवेन्यू स्टैंप शामिल करना होगा। उसके बाद, आपको इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा। राशि सीधे आपके बचत खाते में जमा कर दी जाएगी, या आप डिमांड ड्राफ्ट का अनुरोध कर सकते हैं।

Shubham Thakur

Shubham Thakur

Tags: #PPF

First Published: Dec 25, 2022 7:25 PM

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