Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को लेकर राहत भरी खबर आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट केसों की ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। यह फैसला टैक्स बार एसोसिएशनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया गया।
तीन हाईकोर्ट के दबाव में CBDT
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला पांच अलग-अलग रिट याचिकाओं को एक साथ सुनने के बाद दिया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट भी इसी तरह का आदेश दे चुका है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को टैक्स ऑडिट केसों के लिए ITR फाइलिंग की तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।
गुजरात हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख और ITR फाइलिंग की तारीख के बीच एक महीने का अंतर होना चाहिए। चूंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी, इसलिए ITR की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर होनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है की अब तीन हाईकोर्ट्स के आदेश के बाद CBDT को जल्द सर्कुलर जारी करना पड़ेगा, नहीं तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी।
अदालतों ने CBDT को लगाई फटकार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतसर और जालंधर की टैक्स बार एसोसिएशन भी पक्षकार थीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने CBDT के वकील को कड़ी फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था। अदालत ने कहा कि अगर अब तक तारीख नहीं बढ़ाई गई, तो यह कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। CBDT के वकील ने अदालत से कुछ और समय मांगा, यह कहते हुए कि मामला फिलहाल CBDT चेयरमैन के पास विचाराधीन है।
हिमाचल और दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी टैक्स ऑडिट केसों के लिए डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का आदेश दिया। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को हुई, लेकिन कोर्ट ने इसे 30 अक्टूबर 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कोर्ट ने CBDT को निर्देश प्राप्त करने के लिए दो दिन का समय दिया है।