PNB 10 नवंबर के बाद कई अकाउंट्स बंद कर सकता है, जानिए ग्राहकों के पास क्या होगा विकल्प

पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ऐसे ग्राहक जिनके अकाउंट बंद होने के आसार हैं, वे बैंक की अपनी संबंधित शाखा में 10 नवंबर से पहले अपने केवायसी डॉक्युमेंट्स सब्मिट कर सकते हैं। ग्राहकों को यह जांच कर लेने की जरूरत है कि उनके पीएनबी बैंक अकाउंट के बंद होने का रिस्क है या नहीं

अपडेटेड Oct 27, 2026 पर 4:06 PM
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ग्राहक पीएनबी के टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर 1800-1800 और 1800-2021 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) इस साल 10 नवंबर के बाद कुछ अकाउंट्स बंद कर देगा। बैंक ने इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स के ग्राहकों को इस बारे में अलर्ट इश्यू किया है। ऐसे कुछ अकाउंट्स जो तीन साल से इस्तेमाल नहीं हुए हैं और जिनमें कोई बैलेंस नहीं है, उन्हें 10 नवंबर के बाद बंद किया जा सकता है।

इन दो वजहों में से किसी एक वजह से बंद हो सकता है अकाउंट

Punjab National Bank (PNB) ने कहा है कि अकाउंट्स के दुरूपयोग और उनसे जुड़े रिस्क को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि, सिर्फ ऐसे अकाउंट्स बंद होंगे, जिन पर दो शर्तें लागू होती हैं। पहला, जिन अकाउंट्स में 30 सितंबर, 2023 के बाद कोई ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन नहीं हुआ है। दूसरा, अकाउंट में जीरो बैलैंस हैं। अगर किसी बैंक अकाउंट पर इन दोनों से कोई शर्त लागू होती है तो वह 10 नवंबर के बाद बंद हो सकता है।


24 महीने तक ग्राहक के कोई ट्रांजेक्शन नहीं करने पर अकाउंट इनऑपरेटिव

पीएनबी की गाइडलाइंस के तहत, अगर किसी अकाउंट में लगातार 24 महीने तक ग्राहक की तरफ से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है तो वह इनऑपरेटिव हो जाता है। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस शामिल हैं। नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रिक्वेस्ट या नो योर कस्टमर अपडेट्स आते हैं।

ग्राहक यह पता कर सकते हैं कि उनके अकाउंट को रिस्क है या नहीं

बैंक ने कहा है कि ऐसे ग्राहक जिनके अकाउंट बंद होने के आसार हैं, वे बैंक की अपनी संबंधित शाखा में 10 नवंबर से पहले अपने केवायसी डॉक्युमेंट्स सब्मिट कर सकते हैं। ग्राहकों को यह जांच कर लेने की जरूरत है कि उनके पीएनबी बैंक अकाउंट के बंद होने का रिस्क है या नहीं। अगर उन्हें इस बारे में कोई संदेह है तो वे पीएनबी की नजदीकी शाखा में जाकर मदद ले सकते हैं।

ये डॉक्युमेंट्स बैंक को 10 नवंबर से पहले सब्मिट करने होंगे

डॉक्युमेंट्स की लिस्ट में गवर्नमेंट एप्रूव्ड आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। ग्राहकों को फॉर्म 16 या पैन जैसे टैक्स प्रूफ भी सब्मिट करना होगा। ग्राहक को ब्रांच में इनऑरपरेटिंग अकाउंट के एक्टिवेशन के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भी देना होगा। बैंक अपनी केवायसी पॉलिसी के तहत कोई दूसरा डॉक्युमेंट मांग सकता है।

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ग्राहक बैंक के टोल-फ्री कस्टमर नंबर पर कॉल कर सकते हैं

ग्राहक से डॉक्युमेंट्स मिलने पर बैंक उनका वेरिफिकेशन करने के बाद अकाउंट को ऑपरेटिव कर देगा। ग्राहक पीएनबी के टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर 1800-1800 और 1800-2021 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। पीएनबी बड़े सरकारी बैंकों में से एक है। पीएनबी का शेयर 27 अक्तूबर को 0.31 फीसदी चढ़कर 121.27 रुपये पर बंद हुआ।

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