Punjab National Bank: अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बैंक के मुताबिक चार अप्रैल से चेक के जरिए पेमेंट करने के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगी। ये बदलाव चेक पेमेंट को सेफ बनाने और फ्रॉड से बचने के लिए किया गया है। इन नए नियमों के मुताबिक अगर कन्फर्म नहीं हुआ तो जारी किया गया चेक वापिस किया जा सकता है।
अगर कोई भी ग्राहक बैंक ब्रांच या फिर डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख रुपये या फिर उससे ऊपर के चेक जारी करता है तो उनके लिए PPS कंफर्मेशन जरूरी होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर,चेक डेट, चेक अमाउंट और जिसके नाम से चेक जारी किया गया है, उनका नाम देना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए PNB के ग्राहक इस नंबर 1800-103-2222 या 1800-180-2222 पर कॉल कर सकते हैं या फिर बैंक की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
जानिए क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को चेक से जुड़ी जानकारी देनी होगी। यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए दी जा सकती है। इसमें चेक जारी करने वाले को चेक की तारीख, पेमेंट पाने वाले का नाम, पेमेंट की राशि, चेक नंबर जैसी तमाम जानकारी देनी होगी।
RBI के मुताबिक, चेक पर मौजूदा जानकारी और चेक जारी करने वाले की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी का चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) में मिलान किया जाएगा। अगर चेक और ग्राहक की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी में कोई अंतर मिलता है तो CTS चेक को पेमेंट करने वाले बैंक को लौटा देगा।