Credit Cards

बड़ी राहत! टैक्स ऑडिट की डेडलाइन 1 महीने बढ़ी, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया आदेश

Income Tax Return deadline: राजस्थान हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जानिए डिटेल।

अपडेटेड Sep 24, 2025 पर 9:42 PM
Story continues below Advertisement
वित्त वर्ष 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन पहले ही दो बार बढ़ चुकी है।

Income Tax Return deadline: राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को एक बड़े फैसले में टैक्स ऑडिट और उससे जुड़े इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी को निर्देश दिया कि 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाई जाए।

कोर्ट ने कहा कि अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को ड्यू डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करनी होगी। इस आदेश से टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अतिरिक्त समय की मांग कर रहे थे।

हालांकि यह आदेश फिलहाल सिर्फ राजस्थान में लागू होगा, जब तक कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दी जाए। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि यह फैसला CBDT को पूरे देश के लिए एक्सटेंशन देने के लिए मजबूर कर सकता है। इससे देशभर के उन लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है, जो अभी टैक्स ऑडिट दाखिल नहीं कर पाएं हैं।


मांग क्यों उठी और किसने की पहल

सोमवार को भीलवाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट पिटीशन दाखिल की थी। इसमें अदालत से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके अलावा कई टैक्स बॉडीज, चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने भी वित्त मंत्रालय से यही गुजारिश की थी।

ICAI ने 19 सितंबर को औपचारिक रूप से दो महीने का एक्सटेंशन मांगा था। संस्था का कहना था कि नॉन-ऑडिट रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बीच पर्याप्त समय मिलना जरूरी है। इसी बीच, टैक्स प्रोफेशनल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी कैंपेन चलाया और सरकार पर दबाव बढ़ाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हाई कोर्ट के इस आदेश को टैक्सपेयर्स और कंप्लायंस प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत बताया।

टैक्स ऑडिट फाइल करने की अंतिम तारीख

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। अगर इसे समय पर जमा नहीं किया गया, तो दंड के तौर पर टर्नओवर का 0.5% या ₹1.5 लाख, जो भी कम हो, लगाया जा सकता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसे बड़ी कंपनियों और प्रोफेशनल्स अपने अकाउंट्स की सही जाँच दिखाने के लिए फाइल करते हैं।

यह भी पढ़ें : Belated ITR filing: कैसे फाइल करें बिलेटेड रिटर्न, कितनी लगेगी पेनल्टी और लेट फीस; जानिए हर एक डिटेल

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।