ATM damaged note: कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से कैश निकालते समय फटे हुए पुराने नोट निकल जाते हैं। ये फटे हुए नोट कहीं कुछ खरीदने के काम भी नहीं आते और न ही कोई पेंमेंट कर सकते हैं। ये नोट एटीएम से निकले हैं तो आपके पास इन्हें बदलने का ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपके साथ भी एटीएम से पैसा निकालते समय ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें बैंक ब्रांच जाकर बदल सकते हैं। आपने जिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले हैं उस बैंक की ब्रांच में जाकर पैसे निकाल सकते हैं।
यहां ये याद रखने वाली बात है कि आपको ATM से पैसा निकालने की तारीख, समय और स्थान याद होना चाहिए क्योंकि बैंक जाकर आपको ये सभी जानकारी देनी होगी। बैंक के एटीएसम से निकाली पर्ची को भी ब्रांच में जाकर जमा करना होगा। अगर आपने पर्ची नहीं निकाली है तो पैसे कटने का मैसेज दिखाना होगा।
RBI ने जारी किया हुआ है नोटिफिकेशन
एटीएम से निकले कटे-फटे नोट बदलने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है। RBI के मुताबिक एटीएम में नोट लोड करने से पहले नोटों को मशीनों से अच्छी तरह चेक किया जाता है। इसलिए एटीएम से गंदे और कटे-फटे नोट नहीं निकल सकते। अगर तब भी फटा हुआ नोट निकला है तो वह एटीएम में जाकर निकाल सकते हैं।
कोई भी बैंक ATM से निकले से कटे-फटे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता है। अगर बैंक के अधिकारी नोट बदलने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एटीएम से निकले खराब और नकली नोट की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है। ये जिम्मेदारी ATM में पैसा डालने वाली एजेंसी की नहीं होती। SBI ने फटे हुए नोट की शिकायत के लिए ऑप्शन भी ग्राहकों को दिया है। ग्राहक कटे-फटे नोटों की शिकायत crcf.sbi.co.in/ccf/ पर कर सकते हैं।