RBI Cancel License: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने केरल के सहकारी बैंक अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड तिरुवनंतपुरम लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। वहीं, नियमों को नहीं मानने के कारण चार बैंकों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। आरबीआई अक्सर ग्राहकों की सुरक्षा और नियमों को ध्यान में रखते हुए बैंकों की कमियों के आधार पर कार्रवाई करता है।
बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल - RBI ने जारी किया नोटिस
अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड को 19 दिसंबर 1987 को लाइसेंस दिया गया था, जिसे आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। सेंट्रल बैंक ने यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के सेक्शन 56 और सेक्शन 36 A (2) के तहत की है। बैंक को अब बैंकिंग कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, बैंक अभी भी एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में काम कर सकता है।
इन बैंकों पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने इसके अलावा हाल में बैंकों पर नियमों को नहीं मानने पर जुर्माना भी लगाया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के श्री वार्ना सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। लोन और एडवांस से जुड़े नियमों को नहीं मानने पर यूपी के लखनऊ के एचसीबीएल सहकारी बैंक लिमिटेड पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई के द स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जम्मू के द सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। RBI के जुर्माना लगाने से बैंक और ग्राहकों के बीच होने वाली ट्रांजेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।