भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) पर 63.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के चलते बैंक पर यह कार्रवाई हुई है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक 'उधार देने वालों के लिए उचित व्यवहार संहिता' (Fair Practices Code for Lenders) और 'अपने ग्राहक को जानें' (Know Your Customer या KYC) पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था। इसलिए उसने 30 जून, 2026 के एक आदेश के जरिए BoB पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
