RBI ने MUFG बैंक पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना, 2 को-ऑपरेटिव बैंक पर भी लगी पेनाल्टी

RBI ने MUFG Bank पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

अपडेटेड Dec 25, 2021 पर 9:23 PM
FUG बैंक को इससे पहले द बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एफयूएफजी बैंक (MUFG Bank) लिमिटेड पर कर्ज के मामले में वैधानिक और अन्य पाबंदियों को लेकर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

MFUG बैंक को इससे पहले द बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Lmited) के नाम से भी जाना जाता था। RBI ने इसके अलावा नियामक अनुपालन में कमियों के लिए दो सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है।

RBI ने कहा कि MUFG Bank के 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सुपरवाइजरी मूल्यांकन के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा कंपनियों को लोन और एडवांस स्वीकृत करने के मामले में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के बारे में जानकारी मिली। इसके तहत बैंक ने ऐसी कंपनियों को लोन दिए, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो अन्य बैंकों के बोर्ड में भी डायरेक्टर थे।


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एक अन्य बयान में, RBI ने कहा कि चिपलून अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रत्नागिरी पर कुछ मामलों में लोन की सीमा का पालन नहीं करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा दत्तात्रेय महाराज कलांबे जाओली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर भी इसी प्रकार के मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने कहा, "बैंकों पर जुर्माना लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर बैंकों की तरफ से दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्देशों का पालन न करने को लेकर इन बैंकों पर जुर्माना लगाना जरूरी है।"

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