RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ठाणे जिला केंद्रीय सहकारी (TDCC) बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए अपने ही बैंक के डायरेक्टर को लोन दिया। RBI की तरफ से यह जानकारी चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल ने दी।
28 नवंबर को जारी एक आदेश मेंआरबीआई ने बैंकिंग विनियमन (BR) अधिनियम 1949 की धारा 20 और 56 के नियम नहीं मानने के कारण टीडीसीसी बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना बीआर अधिनियम की धाराओं के तहत आरबीआई को मिली पावर के तहत लगाया गया था।
31 मार्च 2022 को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के किए गए बैंक के वैधानिक निरीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित जांच से पता चला कि टीडीसीसी बैंक ने डायरेक्टर को लोन दिया है जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है।
इसके बाद बैंक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित हुआ है, जैसा कि रीलिज में बताया गया है।