RBI new rule: अगर आपक चेक के जरिये पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अगस्त से लागू हुए बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने अब चौबीसों घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
इस महीने से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) 24 घंटे काम कर रहा है। यानी, अब चेक को क्लीयर होने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। अब चेक डालने के बाद तुरंत उसका अमाउंट क्लीयर हो जाएगा। ऐसे में चेक जारी करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी और चेक जारी करने से पहले देखना होगा कि आपके खाते में पैसा है या नहीं।
सातों दिन क्लीयर होंगे चेक
अब च NACH सभी सातों दिन उपलब्ध होगा, इसलिए आपको चेक के माध्यम से पेमेंट करने पर पहले अधिक सावधानी बरतनी होगी। अब ये नॉन वर्किंग डे यान साप्ताहिक छुट्टी और नेशनल हॉलिडे के दिन भी काम करेगा। इसलिए अब चेक जारी करने से पहले देख लें कि खाते में पैसा है या नहीं। वरना चेक बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस होने पर आपको खाते से पेनाल्टी भरनी होगी।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित NACH के जरिये बल्क पेमेंट का काम किया जाता है। ये एक समय कई सारी क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देता है। इसके अलावा बल्क पेमेंट जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड आदि का भुगतान होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलिफोन, वाटर, लोन की किश्त, निवेश, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि की पेमेंट का काम भी करता है।
हाई वैल्यू चेक पेमेंट के लिए अब होंगे ये नियम
RBI ने जनवरी में पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया किया था ताकि चेक आधारित ट्रांजेक्शन को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। पॉजिटिव पे सिस्टम में 50 हजार रुपये से अधिक की चेक पेमेंट के लिए डिटेल्स को दोबारा चेक किया जाता है।
दोबारा चेक होंगी सभी डिटेल
इस प्रक्रिया के तहत चेक जारीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लियरिंग के लिए पेश किए गए चेक से जानकारी देता है। जैसे चेक नंबर, चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले का नाम, अकाउंट नंबर, राशि और अन्य विवरण आदि। जारीकर्ता को पहले जारी किये गए चेक की डिटेल भी आती है।