RBI ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, ग्राहक नहीं निकाल सकते पैसा, कहीं आपका तो नहीं है बैंक

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैंक के ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। RBI ने नासिक जिले के लोकनेते RD क्षीरसागर सहकारी बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं

अपडेटेड Dec 17, 2025 पर 6:01 PM
  • Follow Us On Google
  • Add as a Preferred Source on Google
RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैंक के ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। RBI ने नासिक जिले के लोकनेते RD क्षीरसागर सहकारी बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने यह कदम बैंक में पाई गई सुपरवाइजरी संबंधी खामियों के कारण ये कदम उठाया है। इन निर्देशों के तहत बैंक से किसी भी तरह का अमाउंट निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यानी जमाकर्ता अपने सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या किसी अन्य खाते से फिलहाल कोई पैसा नहीं निकाल सकेंगे।

RBI के आदेश के मुताबिक बैंक को बिना पहले की अनुमति के नया कर्ज देने या पुराने लोन को रिन्यू करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा बैंक किसी भी प्रकार का नया निवेश नहीं कर सकेगा, न ही कोई नई देनदारी ले पाएगा और न ही किसी तरह का पेमेंट कर पाएगा। हालांकि, RBI ने यह छूट दी है कि बैंक तय शर्तों के तहत जमा के बदले दिए गए कर्ज की समायोजन प्रक्रिया कर सकता है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को नियंत्रण में लाना और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है।

हालांकि सभी कामकाज पर पूरी तरह रोक नहीं है। RBI ने साफ किया है कि बैंक रोजमर्रा के जरूरी खर्च करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इसमें कर्मचारियों का वेतन, किराया, बिजली और अन्य आवश्यक बिलों का पेमेंट शामिल है, ताकि बैंक का न्यूनतम ऑपरेशन जारी रह सके। केंद्रीय बैंक ने बताया कि हाल के घटनाक्रमों के बाद बैंक की स्थिति को देखते हुए ये सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था।


जमाकर्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि पात्र खाताधारक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक की बीमा अमाउंट का दावा कर सकते हैं। यह सिस्टम उन जमाकर्ताओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए है, जिनकी रकम बैंक में फंसी हुई है।

RBI के मुताबिक ये सभी प्रतिबंध 16 दिसंबर 2025 को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद से लागू होंगे और छह महीने तक लागू रहेंगे। इस पीरियड अवधि में हालात की नियमित समीक्षा की जाएगी। साथ ही RBI ने साफ कहा है कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

Atal Pension Yojana: क्या अटल पेंशन योजना में बढ़ेगी पेंशन? सरकार ने संसद में दिया जवाब

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।