ATM या दुकानदार ने दिया फटा हुआ नोट? कैसे और कहां बदलवा सकते हैं फटे नोट, जानिये RBI के नियम

अक्सर ऐसा होता है कि ATM से पैसे निकालते समय या किसी से खुले पैसे लेते वक्त हमारे हाथ में फटा, घिसा या गोंद से चिपका हुआ नोट आ जाता है। दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं और हम असहाय महसूस करते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है

अपडेटेड May 30, 2025 पर 7:49 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फटे, पुराने और खराब नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं।

अक्सर ऐसा होता है कि ATM से पैसे निकालते समय या किसी से खुले पैसे लेते वक्त हमारे हाथ में फटा, घिसा या गोंद से चिपका हुआ नोट आ जाता है। दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं और हम असहाय महसूस करते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फटे, पुराने और खराब नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं। फटा या खराब नोट अब कोई सिरदर्द नहीं है। अगर आप जागरूक हैं और RBI के नियम जानते हैं, तो कोई भी बैंक आपका नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता।

फटा नोट है तो क्या करें?

अगर आपके पास कोई नोट है जो फट गया है, या किसी कारण से खराब हो गया है, तो आप उसे किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। RBI के नियमों के मुताबिक यदि नोट का नंबर, सिग्नेचर और बाकी जरूरी बातें साफ दिखाई देती हैं, तो बैंक को वह नोट बदलना होगा।


बैंक में नोट बदलवाने के नियम क्या हैं?

20 नोट या 5,000 रुपये तक

अगर आप एक दिन में 20 नोट या कुल 5,000 रुपये तक के फटे-पुराने नोट बदलना चाहते हैं, तो बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा और तुरंत नोट बदल देगा।

20 से ज्यादा नोट या 5,000 रुपये से अधिक के अमाउंट पर

ऐसे मामलों में बैंक आपके नोट लेकर एक रसीद देगा और कुछ समय बाद पैसा आपके खाते में जमा कर देगा। इस पर कुछ बैंक सर्विस चार्ज भी लगा सकते हैं।

कौन से नोट बैंक बदलने से मना कर सकता है?

जो नोट बहुत ज्यादा फटे, जल गए या गोंद/टेप से जोड़े गए हों, उन्हें बैंक अस्वीकार कर सकता है।

अगर नोट नकली लगे, तो बैंक उसे नहीं बदलेगा।

बहुत अधिक छेड़छाड़ किए गए नोट भी नहीं बदले जाते।

बिना बैंक अकाउंट वाले लोग भी बदल सकते हैं नोट?

हां, आपका उस बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर फटे नोट बदलवा सकता है।

अगर बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें?

पहले शाखा प्रबंधक (Branch Manager) से बात करें और RBI के नियम दिखाएं।

अगर फिर भी बात न बने तो बैंक की कस्टमर केयर (Customer Care) में शिकायत करें।

आप RBI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

चाहें तो नजदीकी RBI ऑफिस से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।

खराब नोटों की परिभाषा क्या है?

RBI के अनुसार, वे नोट जो फट गए हों, जल गए हों, घिस गए हों या दो टुकड़ों में हों – अगर उनकी पहचान की जानकारी (जैसे नंबर, गवर्नर के हस्ताक्षर) साफ है, तो वे बदलने योग्य हैं।

ध्यान रखें ये जरूरी बातें

नोट गोंद या टेप से जोड़ा गया है तो बैंक बदलने से मना कर सकता है।

50,000 रुपये से ज्यादा के नोट बदलने पर आईडी प्रूफ मांग सकता है।

बैंक के नियमों के अनुसार, ज्यादा रकम पर सर्विस चार्ज लग सकता है।

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