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RBI: 1 जुलाई से लागू होंगे क्रेडिट कार्ड के नए नियम, कंपनी ने लटकाया तो रोजाना मिलेंगे 500 रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड जारी करने और इनको ऑपरेट करने से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 22, 2022 पर 4:35 PM
RBI: 1 जुलाई से लागू होंगे क्रेडिट कार्ड के नए नियम, कंपनी ने लटकाया तो रोजाना मिलेंगे 500 रुपये
RBI के बनाए नए नियमों के मुताबिक अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इश्‍यू करने वाले बैंक ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगे।

Reserve Bank of India Credit Card Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड जारी करने और इनको ऑपरेट करने से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। इन नए नियमों को पेमेंट बैंक, राज्यों के सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर देश में चल रहे सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्‍तीय संस्‍थानों (NBFCs) को मानना जरूरी होगा। RBI के बनाए नए नियमों की खासियत यह है कि अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इश्‍यू करने वाले बैंक ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगे। इन नियमों में ग्राहकों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। आइए जानते हैं 1 जुलाई से लागू होने वाले इन नियमों के बारे में..

देना होगा कार्ड होल्डर को पैसा

अगर कार्ड जारी करने वाली संस्था कार्ड बंद करने के लिए कहने पर भी देरी करती है तो उसे जुर्माना देना होगा। अगर कार्डधारक सभी बकायों का पेमेंट कर कार्ड को बंद करने के लिए कहता है तो उस संस्था को 7 दिन के अंदर कार्ड बंद करना  होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। ऐसा नहीं करने पर अकाउंट क्लोज करने के दिन तक 500 रुपये रोजाना देने होंगे। साथ ही कार्ड बंद करने की जानकारी डाक या कूरियर से भेजने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि तब आवदेन पहुंचने में काफी समय लगता है।

समय पर देनी होगी जानकारी

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