Bank License Cancelled: देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co Operative Bank Limited) बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगर आपका इस बैंक में खाता या किसी भी तरीके से पैसा जमा है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। क्योंकि, तय तारीख के बाद आप रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ग्राहकों के पास 22 सितंबर 2022 तक का समय है। यानी, रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के पास 7 दिन का समय बचा है।
कब तक पैसा निकाल सकते हैं ग्राहक
भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 10 अगस्त को जारी एक रीलिज में कहा था कि पुणे के रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 हफ्तों के बाद कैंसिल हो जाएगा। यानी, 22 सितंबर 2022 को बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बैंक के ग्राहक सेविंग अकाउंट में जमा अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही अगर FD भी है तो उसका निकाल लें, वरना ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ग्राहकों को मिलेगा इतना पैसा
ग्राहकों के बैंक में जमा पैसे पर पांच लाख रुपये के डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवर मिलता है। आपका 5 लाख रुपये तक पैसा नहीं डूबेगा इसकी डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) देता है। डीआईसीजीसी रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है।
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुणे के रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के कारण लाइसेंस कैंसिल करने की बड़ी कार्रवाई की है। RBI नियम न मानने वाले बैंकों पर ऐसी कार्रवाई करता है। इससे पहले भी आरबीआई ने कई बैंकों के लाइसेंस नियम नहीं मानने, अकाउंट्स में दिक्कत होने के कारण कैंसिल किये हैं।
रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने की नियमों की अनदेखी
रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर यह कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए और RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण उठाया गया है। RBI के मुताबिक बैंक के पास कोई कैपिटल नहीं बची है। कमाई का को भी जरिया नहीं है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक ने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है।