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Bank License Cancel: इस बैंक के ग्राहकों के लिए अलर्ट! 2 दिन बाद नहीं निकाल पाओगे अपने बैंक खाते से पैसा, RBI ने कही ये बात

Bank License Cancelled: अगर आपका बैंक खाता या किसी भी तरह की सेविंग रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co Operative Bank Limited) में है तो अगले 2 दिन में निकाल दीजिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 20, 2022 पर 5:04 PM
Bank License Cancel: इस बैंक के ग्राहकों के लिए अलर्ट! 2 दिन बाद नहीं निकाल पाओगे अपने बैंक खाते से पैसा, RBI ने कही ये बात
क्या आपका भी इस बैंक में है खाता।

Bank License Cancelled: अगर आपका बैंक खाता या किसी भी तरह की सेविंग रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co Operative Bank Limited) में है तो अगले 2 दिन में निकाल दीजिए। दरअसल, अगले 2 दिन में रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल होने वाला है। देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक लाइसेंस 22 सितंबर 2022 को रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने पैसे बैंक से नहीं निकाल पाएंगे।ग्राहकों के पास 2 दिन का समय बचा है।

कब तक पैसा निकाल सकते हैं ग्राहक

भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 10 अगस्त को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा था कि पुणे के रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 हफ्तों के बाद कैंसिल हो जाएगा। यानी, 22 सितंबर 2022 को बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बैंक के ग्राहक सेविंग अकाउंट में जमा अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही अगर FD भी है तो उसका निकाल लें, वरना ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ग्राहकों को मिलेगा इतना पैसा

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