Rule Change: LPG गैस, PF, GST से जुड़े नियम आज से बदल गए, जानिए आपकी जेब पर क्या हुआ असर?

आज से कई नियम बदल गए हैं, आप भी जान लीजिए नुकसान से बचेंगे

अपडेटेड Sep 01, 2021 पर 10:14 AM

आज यानी 1 सितंबर से कई ऐसे नियम बदल जाएंगे जिनका आपने जीवन और जेब पर सीधा असर होगा। अगर आपने UAN नंबर से आधार को लिंक नहीं किया तो आज से आपको दिक्कत होगी। इसके साथ ही GST रिटर्न फाइल करने से चेक क्लीयरेंस के नियम तक सबकुछ बदल गए हैं। आइए हम इन सभी बदलावों के बारे में बता रहे हैं ताकि अगर अभी तक आपको इनकी जानकारी रहे और आप किसी तरह के नुकसान से बचें।

आधार-PF को लिंक करना जरूरी

आज से अगर आपका PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपकी कंपनी आपके PF अकाउंट में अपना योगदान जमा नहीं कर पाएगी। इसलिए जरूरी है कि आपके PF के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से आधार लिंक हो। EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड-2020 की धारा 142 में संशोधन किया है। जिसके बाद किसी भी सोशल सर्विस का लाभ उठाने, बेनिफिट लेने, पेमेंट लेने आदि के लिए UAN से आधार को लिंक करना अनिवार्य है।

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एक्सिस बैंक में चेक क्लीयरेंस का नया नियम लागू

RBI ने बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए चेक क्लीयरेंस का नया नियम आज से लागू कर दिया है। चेक इश्यू करने वाले की डिटेल वेरिफाई करने के लिए 2020 में एक नया पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू किया था। कई बैंक इस सिस्टम को पहले ही लागू कर चुके हैं लेकिन आज से एक्सिस बैंक ने भी इस नियम को लागू कर दिया है।


बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को SMS भेजकर नए नियम की जानकारी दे दी है। नए नियम में अगर कोई ज्यादा वैल्यू वाला चेक जारी करता है तो, चेक जारी करने से पहले उसे अपने संबंधित बैंक के बारे में इसकी जानकारी देनी होगी। ये कदम चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए है।

SBI ग्राहकों के लिए आधार-PAN लिंक करना अनिवार्य

SBI ने अपने सभी ग्राहकों को 30 सितंबर 2021 तक PAN को आधार से लिंक करने का वक्त दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने खाते में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा करते हैं तो उसके लिए PAN अनिवार्य है। 

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डिफॉल्ट किया तो आज से नहीं भर पाएंगे GSTR-1

गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (GSTN) में आज से केंद्रीय जीएसटी (CGST) का नियम 59 (6) लागू हो गया है। इसके तहत GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स अपना GSTR-1 रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। GSTN ने टैक्सपेयर्स से आग्रह किया है, जिन्होंने अपना GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इस प्रोसेस को जल्दी से पूरा करें।

LPG आज से फिर हुआ महंगा

सरकारी तेल कंपनियों ने आज से बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी है। इस इजाफे के बाद में अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर के दाम बढ़कर 884.50 रुपये हो गए हैं।

पिछले 15 दिनों में दूसरी बार बिना सब्सिडी वाले LPG की कीमत बढ़ी है। कुल मिलाकर इन 15 दिन में LPG 50 रुपए महंगा हो गया है। इससे पहले 18 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा किया था। जुलाई में भी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

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