Sahara Refund: सहारा रिफंड के लिए फिर से कर सकते हैं अप्लाई? जानिये सरकार ने क्या कही बात

अगर आपने सहारा समूह की किसी सहकारी समिति में पैसा जमा किया था और आपने जुलाई 2023 में सरकार के शुरू किए गए ऑनलाइन रिफंड पोर्टल पर रिफंड का आवेदन किया था? लेकिन आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया या पेमेंट नहीं हो पाया

अपडेटेड Jul 23, 2025 पर 3:44 PM
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Sahara Refund Portal: आपने सहारा समूह की किसी सहकारी समिति में पैसा जमा किया था।

Sahara Refund: आपने सहारा समूह की किसी सहकारी समिति में पैसा जमा किया था और आपने जुलाई 2023 में सरकार के शुरू किए गए ऑनलाइन रिफंड पोर्टल पर रिफंड का आवेदन किया था? लेकिन आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया या पेमेंट नहीं हो पाया। तो अब आपके पास एक और मौका है। आप अपने रिफंड के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। यदि पहले आपका सहारा रिफंड क्लेम रिजेक्ट हो गया था या पेमेंट नहीं हो पाया था, तो अब आपके पास एक और मौका है।

किसने शुरू किया है यह पोर्टल?

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल चार सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैलिड जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने के लिए शुरू किया गया था।


ये चार सहकारी समितियां कौन-सी हैं?

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड

स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

रीसबमिशन पोर्टल

जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन में कोई कमी रह गई थी या बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंच पाया, उनके लिए सरकार ने नवंबर 2023 में रीसबमिशन पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके आवेदन में पहले कोई कमी पाई गई थी या जिनका भुगतान फेल हो गया था।

कौन कर सकता है रीसबमिशन?

जिन लोगों ने पहले आवेदन किया और उसका स्टेटस Deficient यानी डॉक्यूमेंट या जानकारी में कमी दिखा रहा है। जिनका पेमेंट फेल हो गया है यानी पोर्टल ने पैसे ट्राई किया लेकिन आपके आधार लिंक बैंक खाते में किसी कारण से पैसा नहीं पहुंच पाया। इस पोर्टल पर अभी सिर्फ 5 लाख तक का कुल अमाउंट वाले क्लेम ही दोबारा जमा किए जा सकते हैं। 5 लाख से ऊपर की अमाउंट वाले केसों के लिए सरकार अलग से जानकारी देगी।

क्या ऑफलाइन फॉर्म भेज सकते हैं?

नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रखा गया है। कोई भी कागजी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिये ही किया जा सकता है।

रीसबमिशन करने की प्रोसेस

आपको अपने 14 अंकों वाले क्लेम रिक्वेस्ट नंबर को भरना होगा।

फिर कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।

पोर्टल आपके आधार रजिस्ट्रेशन से मोबाइल नंबर को पहचानेगा और उस पर OTP भेजेगा।

OTP भरने के बाद आपको रीसबमिशन फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा।

फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी कमियों को ध्यान से ठीक करें। एक बार फॉर्म जनरेट हो गया तो उसे बाद में रिवाइज नहीं नहीं किया जा सकता।

क्लेम की प्रक्रिया कितने दिन में पूरी होगी?

जब आप सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर देंगे, तो संबंधित सहारा समिति 30 दिनों में आपके क्लेम को वेरीफाई करेगी। उसके बाद पैसा 45 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके आधार लिंक बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

अगर फॉर्म अधूरा भरकर आप पोर्टल से बाहर निकल गए?

कोई बात नहीं। आप जब चाहें लॉगआउट करके बाहर जा सकते हैं और बाद में दोबारा लॉगिन करके फॉर्म भरना जारी रख सकते हैं।

 

MoneyControl News

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First Published: Jul 23, 2025 3:44 PM

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