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आज से आपका बैंक चेक क्लीयर करने से कर सकता है मना, क्या आपने पॉजिटिव पे सिस्टम को किया है कन्फर्म

1 अगस्त से बैंकों में 5 लाख रुपये से अधिक वैल्यू वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू हो चुका है

अपडेटेड Aug 01, 2022 पर 1:25 PM
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1 अगस्त 2022 से ज्यादातर बैंकों ने ग्राहकों के लिए PPS रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है।

1 अगस्त से बैंकों में 5 लाख रुपये से अधिक वैल्यू वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू हो चुका है। जिन चेक पर पॉजिटिव पे कंफर्मेशन नहीं होगा, उन चेक को बैंक वापिस लौटा सकते हैं। बैंक ऐसे चेक को क्लीयर नहीं करेंगे। 1 जनवरी 2021 से सभी बैंकों को PPS सिस्टम चेक पेमेंट (कैश, ट्रांसफर, क्लीयरिंग) लागू करने के लिए कहा गया था। हालांकि, अभी तक सभी बैंक इस सिस्टम को लागू नहीं कर पाए हैं लेकिन 1 अगस्त 2022 से ज्यादातर बैंकों ने ग्राहकों के लिए PPS रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है।

क्यों लाया गया PPS

PPS सिस्टम लाने के पीछे कारण वैरिफिकेशन है। 5 लाख रुपये से अधिक का चेक क्लीयर करने के लिए बैंक को कुछ अहम जानकारी एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के जरिये देनी होगी। चेक देने वाले को चेक, तारीख, बेनेफिशिएरी की जानकारी, अमाउंट आदि की जानकारी देनी होगी।


BOB ने आज से लागू किया PPS

1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक पेमेंट के नियम बदल गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने कस्टमर्स को कहा कि 1 अगस्त से 5 लाख या उससे अधिक अमाउंट वाले चेक के पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) अनिवार्य हो गया है। बिना इसके चेक का पेमेंट नहीं किया जाएगा।

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को चेक से जुड़ी जानकारी देनी होगी। यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए दी जा सकती है। इसमें चेक जारी करने वाले को चेक की तारीख, पेमेंट पाने वाले का नाम, पेमेंट की राशि, चेक नंबर जैसी तमाम जानकारी देनी होगी।

क्यों देनी होगी जानकारी

RBI के मुताबिक, चेक पर मौजूदा जानकारी और चेक जारी करने वाले की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी का चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) में मिलान किया जाएगा। अगर चेक और ग्राहक की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी में कोई अंतर मिलता है तो CTS चेक को पेमेंट करने वाले बैंक को लौटा देगा।

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