SEBI ने म्यूचुअल फंडों को छोटे शहरों के लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि यह स्ट्रक्चर पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। इसके दुरुपयोग का खतरा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड के जरिए फाइनेंशियल इनक्लूजन बढ़ाने और निवेशकों के हित में B-30 शहरों के इनवेस्टर्स के नए निवेश पर अतिरिक्त 30 बेसिस प्वॉइंट्स एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की इजाजत दी थी। 2 लाख रुपये तक के निवेश पर यह अतिरिक्त एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की इजाजत है। सेबी का मानना था कि इससे म्यूचुअल फंड हाउसेज को B-30 शहरों में अपने डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
