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SEBI Draft Framework: म्यूचुअल फंड में होंगे बड़े बदलाव! सीधे सैलरी से कटेगी SIP, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूनिट्स में मिलेगा कमीशन

SEBI Draft Framework: SEBI म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। नए प्रस्ताव के तहत सैलरी से सीधे SIP कट सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूनिट्स में कमीशन मिल सकता है और निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए सामाजिक दान भी कर सकेंगे। जानिए पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 20, 2026 पर 7:46 PM
SEBI Draft Framework: म्यूचुअल फंड में होंगे बड़े बदलाव! सीधे सैलरी से कटेगी SIP, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूनिट्स में मिलेगा कमीशन
SEBI का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव का मकसद निवेश प्रक्रिया को आसान और आधुनिक बनाना है।

SEBI Draft Framework:  मार्केट रेगुलेटर SEBI यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। रेगुलेटर ने एक नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत कुछ मामलों में थर्ड पार्टी पेमेंट की अनुमति दी जा सकती है।

अभी तक नियम यह था कि म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ निवेशक के अपने बैंक खाते से ही होना चाहिए। लेकिन अब SEBI कंपनियों, म्यूचुअल फंड कंपनियों और सामाजिक योगदान वाली व्यवस्थाओं को भी सीमित और नियंत्रित तरीके से इसमें शामिल करने पर विचार कर रहा है।

SEBI का कहना है कि इसका मकसद निवेश प्रक्रिया को आसान और आधुनिक बनाना है। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और निवेशकों की सुरक्षा से जुड़े नियम भी पहले की तरह लागू रहेंगे।

सैलरी से सीधे SIP कट सकती है

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