दादी और मां से मिले सोने के गहने बेच रहे हैं आप? अब नए नियमों के तहत देना होगा इतना टैक्स

New Tax Rules: नए नियमों के तहत सोने को लॉन्ग-टर्म कैपिटल एसेट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए होल्डिंग पीरियड को 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप सोने को 24 महीने से अधिक समय तक रखते हैं, तो उस पर LTCG लगेगा

अपडेटेड Aug 06, 2025 पर 4:56 PM
Story continues below Advertisement
23 जुलाई 2024 से नए नियम लागू हो गए हैं, जो सोने पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को प्रभावित करते हैं

Gold Jewellery: लोगों के घरों में गोल्ड की ज्वैलरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। रिटायर व्यक्तियों के लिए विरासत में मिले सोने के आभूषण बेचने पर लागू होने वाले नए टैक्स नियमों को समझना थोड़ा जटिल हो सकता है, हालांकि यह बहुत जरूरी है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत भले ही सोना विरासत में मिला हो, उसे पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। और इसे बेचने से होने वाले किसी भी लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। आइए हम आपको इन नियमों को आसान भाषा में समझाते हैं।

विरासत में मिले सोने पर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स

जब आप विरासत में मिले सोने के आभूषण बेचते हैं, तो उस पर होने वाले मुनाफे को पूंजीगत लाभ माना जाता है। इस लाभ पर टैक्स लगता है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सोने की खरीद की तारीख और लागत उस मूल मालिक की मानी जाती है, जिससे आपको यह विरासत में मिला है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 1981 में अपनी मां से गहने मिले और उन्हें यह उनके माता-पिता से विरासत में मिले थे, तो आप या तो मूल मालिक की वास्तविक लागत या 1 अप्रैल 2001 तक का उचित बाजार मूल्य (FMV), जो भी अधिक हो, उसे अपनी खरीद लागत मान सकते हैं। 2001 और 2005 में मिले गहनों के लिए भी लागत आपकी मां या दादी (यदि वह मूल मालिक थीं) से ही मानी जाएगी।


अगर आपके पास खरीद के कोई दस्तावेज नहीं हैं, तो आप ऐतिहासिक सोने की कीमतों और एक मूल्यांकक के प्रमाण पत्र या जौहरी संघ के डेटा पर भरोसा कर सकते हैं।

नए LTCG नियम 23 जुलाई 2024 से है प्रभावी

वित्त अधिनियम (नंबर 2) 2024 के तहत, 23 जुलाई 2024 से नए नियम लागू हो गए हैं, जो सोने पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को प्रभावित करते हैं:

होल्डिंग पीरियड में कमी: सोने को लॉन्ग-टर्म कैपिटल एसेट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए होल्डिंग पीरियड को 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप सोने को 24 महीने से अधिक समय तक रखते हैं, तो उस पर LTCG लगेगा।

इंडेक्सेशन के बिना टैक्स: 23 जुलाई 2024 के बाद बेचे गए सोने से होने वाले मुनाफे पर अब 12.5% की फ्लैट दर से टैक्स लगेगा, और इसमें इंडेक्सेशन (महंगाई का समायोजन) का लाभ नहीं मिलेगा। पहले, इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगता था, जो खरीद लागत को महंगाई के हिसाब से समायोजित करके कर योग्य लाभ को कम कर देता था।

चूंकि आपके मामले में आभूषण दशकों से रखे हुए हैं, तो पूरा लाभ लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के रूप में योग्य होगा, और इस पर नए 12.5% के टैक्स नियम लागू होंगे।

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

First Published: Aug 06, 2025 4:56 PM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।