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सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में क्या ऐलान किया

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को Sovereign Gold Bonds (SGBs) पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स से छूट के लिए शर्तें तय कर दीं। उन्होंने कहा के एसजीबी के निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स से तभी छूट मिलेगी, जब उन्होंने आरबीआई के एसजीबी इश्यू में निवेश किया होगा

Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 03, 2026 पर 7:26 PM
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में क्या ऐलान किया
एसजीबी की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) के टैक्स के नियम बदल गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट में इस बारे में ऐलान किया। एसजीबी के निवेशकों को टैक्स के नियमों के बारे में जानना जरूरी है। एसजीबी के टैक्स के नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।

निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को क्या कहा?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को Sovereign Gold Bonds (SGBs) पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स से छूट के लिए शर्तें तय कर दीं। उन्होंने कहा के एसजीबी के निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स से तभी छूट मिलेगी, जब उन्होंने आरबीआई के एसजीबी इश्यू में निवेश किया होगा। इसका मतलब है कि अगर एसजीबी में निवेश स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किया गया है तो मैच्योरिटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स चुकाना होगा।

SGB पर अब तक टैक्स का नियम क्या था?

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