सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) के टैक्स के नियम बदल गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट में इस बारे में ऐलान किया। एसजीबी के निवेशकों को टैक्स के नियमों के बारे में जानना जरूरी है। एसजीबी के टैक्स के नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।
