IT refunds : इनकम टैक्स के सभी लंबित रिफंड अगले महीने तक जारी हो जाएंगे। CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल के मुताबिक छोटे रिफंड पहले ही जारी हो चुके हैं, जबकि कुछ बड़े रिफंड में गलत दावे पाए जाने पर नोटिस और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। रवि अग्रवाल ने सीएनबीसी-आवाज़ साथ के साथ हुई खास बातचीत में ये भी बताया कि नया इनकम टैक्स बिल अगले साल अप्रैल से लागू करने की तैयारी चल रही है और इसके फॉर्म और रूल्स इस साल के अंत तक या जनवरी 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे।
अगले महीने तक निपटा दिए जाएंगे सभी केस
रवि अग्रवाल ने बताया कि छोटी राशि वाले रिफंड आयकर विभाग पहले ही जरा कर चुका है। लेकिन कुछ बड़ी राशि रिफंड में समस्या देखने को मिली है। कई टैक्सपेयरों ने गलत क्लेम किए है। कुछ मामलों में डोक्यूमेंट मिसमैच देखने को मिला है। कई रिफंड में अतिरिक्त या गलत एग्जेम्प्शन क्लेम किए गए हैं। इन्ही वजहों से इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को नोटिस भेजे और स्पष्टीकरण भी मांगे। अब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले महीने तक सभी केस निपटा दिए जाएंगे।
नया इनकम टैक्स बिल अप्रैल 2026 से लागू करने पर फोकस
नए इनकम टैक्स बिल पर बात करते हुए रवि अग्रवाल ने कहा कि सरकार नया इनकम टैक्स बिल अप्रैल 2026 से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका नए बिल लक्ष्य देश के कर कानूनों को सरल बनाना, जटिल प्रक्रियाओं को खत्म करना, करदाता के लिए नियमों को आसान और समझने में सरल बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल के अंत या जनवरी तक सभी नए फॉर्म और नियम जारी कर दिए जाएंगे।
टैक्सपेयर-फ्रेंडली होंगे नए नए इनकम टैक्स फॉर्म
रवि अग्रवाल ने इस बातचीत में आगे कहा कि नए इनकम टैक्स फॉर्म करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म्स छोटे और आसान होंगे। इन फॉर्म्स से गैरजरूरी कॉलम और जटिलताएं हटा दी जाएंगी। ई-फाइलिंग की प्रक्रिया और भी आसान और तेज़ होगी। ऐसे फॉर्म बनाने पर फोकस होगा जिनको समझना टैक्सपेयर के आसान होगा अग्रवाल ने कहा कि नए टैक्स एक्ट के सरलीकरण के बाद उनका अगला फोकस करदाता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर होगा।