ये राज्य सरकार हर महीने महिलाओं को देगी 1,000 रुपये, राशन की दुकान पर करना होगा अप्लाई, जानें डिटेल्स

तमिलनाडु सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को जिला कलेक्टरों और सीनियर अधिकारियों के परिवारों की महिला हेड को हर महीने 1,000 रुपये देने की योजना शुरू करने के निर्देश दिये हैं

अपडेटेड Aug 17, 2023 पर 10:27 AM
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महिलाओं के लिए खास योजना शुरू की है।

तमिलनाडु सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जिला कलेक्टरों और सीनियर अधिकारियों के परिवारों की महिला हेड को हर महीने 1,000 रुपये देने की योजना शुरू करने के निर्देश दिये हैं। ये योजना 15 सितंबर से लागू होगी। राज्य सरकार ने कहा कि इस योजना को 15 सितंबर को डीएमके संस्थापक सीएन अन्नादुरई की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा।

ये महिलाएं कर सकती हैं अप्लाई

राज्य सरकार ने योजना के लिए पात्रता मानदंड भी जारी कर दिये हैं। इस योजना का नाम पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत द्रमुक संरक्षक एम करुणानिधि के नाम पर 'मगलिर उरीमाई थोगई थिट्टम' होगा। इसके लिए सिर्फ 21 साल 15 सितंबर 2002 से पहले जन्म लेने वाली और उससे अधिक आयु की महिलाएं ही योजना के लिए आवेदन कर सकती है।


उनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये सालाना से कम होनी चाहिए।

लाभार्थी परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक गीली जमीन या 10 एकड़ जमीन नहीं होनी चाहिए।

महिला की सालाना घरेलू बिजली की खपत 3600 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राशन की दुकानों पर कर सकते हैं अप्लाई

सरकार के अनुसार जो महिलाएं योजना के तहत वित्तीय सहायता लेना चाहती हैं, उन्हें अपनी राशन की दुकानों पर इसके लिए अप्लाई करना होगा। एक राशन कार्ड के लिए केवल एक ही लाभार्थी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड पर परिवार के मुखिया के रूप में दिया है, तो उसकी पत्नी को योजना के लिए परिवार का मुखिया माना जाएगा।

अविवाहित, सिंगल महिलाएं, विधवाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मामले में उन्हें भी योजना के लिए परिवार का मुखिया माना जाएगा। यदि किसी परिवार में 21 साल से अधिक आयु की एक से अधिक महिलाएं हैं, तो उनमें से केवल एक ही लाभार्थी बनने के लिए अप्लाई कर सकता है।

कुछ केटेगरी की महिलाएं वित्तीय सहायता योजना का फायदा उठाने के लिए पात्र नहीं होंगी। इसमें वह महिलाएं शामिल हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। जिन महिलाओं को सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वह इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती।

सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, चार पहिया वाहन रखने वाले व्यक्ति या जीएसटी का पेमेंट करते हैं, वे भी इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो महिलाएं पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रही हैं, वह इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। हालांकि, सरकार ने गंभीर विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों को इस योजना के लिए अपवाद के तौर पर शामिल किया है।

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