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माता-पिता से विरासत में मिले गोल्ड को बेचने पर क्या टैक्स लगेगा, क्या इस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है?

जुलाई 2024 से पहले विरासत में मिले गोल्ड पर टैक्स 36 महीने के होल्डिंग पीरियड पर निर्भर था। इसका मतलब है कि अगर गोल्ड 36 महीने के अंदर बेचा गया है तो उससे होने वाले गेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाता था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 21, 2026 पर 9:48 PM
माता-पिता से विरासत में मिले गोल्ड को बेचने पर क्या टैक्स लगेगा, क्या इस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है?
मातापिता से मिली ज्वेलरी पर हुए कैपिटल गेंस पर टैक्स चुकाना पड़ता है।

क्या आपको मातापिता से विरासत में गोल्ड ज्वेलरी मिली है और आप टैक्स को लेकर उलझन में हैं? आपके लिए अच्छी खबर है। कानून के मुताबिक, विरासत में मिले गोल्ड को इनकम नहीं माना जाता है। इसलिए इस ज्वेलरी पर आपको टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि क्या जब आप इसे बेचेंगे तो टैक्स लगेगा?

मातापिता से मिली ज्वेलरी पर हुए कैपिटल गेंस पर टैक्स चुकाना पड़ता है। लेगम सोलिस के फाउंडर शशांक अग्रवाल ने कहा, "सेक्शन 56(2)(एक्स) के तहत विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन, जब आप इसे बेचेंगे तो इस पर टैक्स लगेगा।"

जुलाई 2024 से पहले विरासत में मिले गोल्ड पर टैक्स 36 महीने के होल्डिंग पीरियड पर निर्भर था। इसका मतलब है कि अगर गोल्ड 36 महीने के अंदर बेचा गया है तो उससे होने वाले गेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाता था। उस पर टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था। 36 महीने बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के हिसाब से 20 फीसदी टैक्स लगता था। इंडेक्सेशन का बेनेफिट उपलब्ध था।

जुलाई 2024 के बाद से नियम बदल गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए होल्डिंग पीरियड घटाकर 24 महीने कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स लगता है। इंडेक्सेशन बेनेफिट्स खत्म कर दिया गया है। 24 महीने से पहले बेचने पर गेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा। उस पर टैक्सपेयर्स के स्लैब रेट के हिसाब के टैक्स लगेगा।

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