क्या आपको मातापिता से विरासत में गोल्ड ज्वेलरी मिली है और आप टैक्स को लेकर उलझन में हैं? आपके लिए अच्छी खबर है। कानून के मुताबिक, विरासत में मिले गोल्ड को इनकम नहीं माना जाता है। इसलिए इस ज्वेलरी पर आपको टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि क्या जब आप इसे बेचेंगे तो टैक्स लगेगा?
