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क्या शादी में आपको मिली है गोल्ड ज्वैलरी? तो अब भरना होगा टैक्स, जानिये नियम

Tax on Gold Jewellery: क्या आपको शादी में सोने की ज्वैलरी गिफ्ट में मिली है? अगर हां, तो अब टैक्स भरने के लिए भी तैयार रहिये। शादी और त्योहारों के मौसम में सोना या गोल्ड ज्वैलरी गिफ्ट के तौर पर देना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में गोल्ड ज्वैलरी देना टैक्स के दायरे में भी आता है

अपडेटेड May 29, 2025 पर 12:56 PM
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Tax on Gold Jewellery: क्या आपको शादी में सोने की ज्वैलरी गिफ्ट में मिली है?

Tax on Gold Jewellery: क्या आपको शादी में सोने की ज्वैलरी गिफ्ट में मिली है?  अगर हां, तो अब टैक्स भरने के लिए भी तैयार रहिये। शादी और त्योहारों के मौसम में सोना या गोल्ड ज्वैलरी गिफ्ट के तौर पर देना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में गोल्ड ज्वैलरी देना टैक्स के दायरे में भी आता है। अगर आपको किसी खास मौके पर सोने के गहने, सिक्के, बुलियन या डिजिटल गोल्ड गिफ्ट में मिलते हैं और उनकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो वह इनकम टैक्स एक्ट के तहत अन्य सोर्स से इनकम की कैटेगरी में आता है। हालांकि, कुछ रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। जानिये क्या कहते हैं सोने से जुड़े कानूनी नियम।

क्या सोने का गिफ्ट टैक्स के दायरे में आता है?

अगर आपको शादी, त्यौहार या किसी खास मौके पर सोने के ज्वैलरी, सिक्के, बुलियन या डिजिटल गोल्ड गिफ्ट में मिलते हैं, तो अलर्ट हो जाएं। अगर गोल्ड की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो यह अन्य स्रोतों से आय यानी Income from Other Sources में शामिल होती है। उस पर टैक्स देना पड़ सकता है।


हालांकि, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। इसमें ये लोग शामिल होते हैं।

जीवनसाथी (Spouse)

माता-पिता, भाई-बहन

दादा-दादी या नाना-नानी

सास-ससुर आदि

इसके अलावा, वसीयत या उत्तराधिकार के तहत मिले गिफ्ट भी टैक्स फ्री होते हैं।

सोना बेचने पर टैक्स कैसे लगता है?

अगर आपने सोना खरीदा है और उसे तीन साल से पहले बेचते हैं, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (STCG) लगेगा जो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा। तीन साल बाद बेचने पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) लगेगा, जिसमें 4% सेस भी जुड़ता है।

डिजिटल गोल्ड, ETF, म्यूचुअल फंड और SGB पर टैक्स नियम

डिजिटल गोल्ड पर तीन साल से पहले बेचने पर STCG नहीं लगता, लेकिन तीन साल से ज्यादा रखने पर 20% LTCG टैक्स देना होता है। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड पर भी तीन साल बाद बेचने पर 20% LTCG टैक्स लागू होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) अगर 8 साल तक होल्ड किए जाते हैं तो उन पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। लेकिन उस पर मिलने वाला 2.5% सालाना ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाता है।

गोल्ड को लेकर जानिये क्या कहते टैक्स नियम

भारत में सोना सिर्फ एक ज्वैलरी या निवेश नहीं है बल्कि परंपरा का भी प्रतीक है। लेकिन इसकी सेल-परचेज या गिफ्ट लेने-देने पर टैक्स के नियमों को समझना बेहद जरूरी है, जिससे आप भविष्य में किसी टैक्स नोटिस या जुर्माने से बच सकें। शादी और त्योहार के मौसम में अगर आप सोना खरीद रहे हैं या गिफ्ट ले रहे हैं, तो इसके टैक्स पहलुओं को जरूर ध्यान में रखें।

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