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क्या शादी में आपको मिली है गोल्ड ज्वैलरी? तो अब भरना होगा टैक्स, जानिये नियम

Tax on Gold Jewellery: क्या आपको शादी में सोने की ज्वैलरी गिफ्ट में मिली है? अगर हां, तो अब टैक्स भरने के लिए भी तैयार रहिये। शादी और त्योहारों के मौसम में सोना या गोल्ड ज्वैलरी गिफ्ट के तौर पर देना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में गोल्ड ज्वैलरी देना टैक्स के दायरे में भी आता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 29, 2025 पर 12:56 PM
क्या शादी में आपको मिली है गोल्ड ज्वैलरी? तो अब भरना होगा टैक्स, जानिये नियम
Tax on Gold Jewellery: क्या आपको शादी में सोने की ज्वैलरी गिफ्ट में मिली है?

Tax on Gold Jewellery: क्या आपको शादी में सोने की ज्वैलरी गिफ्ट में मिली है?  अगर हां, तो अब टैक्स भरने के लिए भी तैयार रहिये। शादी और त्योहारों के मौसम में सोना या गोल्ड ज्वैलरी गिफ्ट के तौर पर देना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में गोल्ड ज्वैलरी देना टैक्स के दायरे में भी आता है। अगर आपको किसी खास मौके पर सोने के गहने, सिक्के, बुलियन या डिजिटल गोल्ड गिफ्ट में मिलते हैं और उनकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो वह इनकम टैक्स एक्ट के तहत अन्य सोर्स से इनकम की कैटेगरी में आता है। हालांकि, कुछ रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। जानिये क्या कहते हैं सोने से जुड़े कानूनी नियम।

क्या सोने का गिफ्ट टैक्स के दायरे में आता है?

अगर आपको शादी, त्यौहार या किसी खास मौके पर सोने के ज्वैलरी, सिक्के, बुलियन या डिजिटल गोल्ड गिफ्ट में मिलते हैं, तो अलर्ट हो जाएं। अगर गोल्ड की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो यह अन्य स्रोतों से आय यानी Income from Other Sources में शामिल होती है। उस पर टैक्स देना पड़ सकता है।

हालांकि, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। इसमें ये लोग शामिल होते हैं।

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