ग्रेच्युटी पर टैक्स के अलग नियम हैं। एंप्लॉयी के रिटायरमेंट पर मिलने वाले ग्रेच्युटी अमाउंट पर टैक्स के नियम लागू होता है। लेकिन, जब कोई व्यक्ति ग्रेच्युटी अमाउंट का कुछ हिस्सा अपने परिवार के सदस्य को ट्रांसफर करता है तो उसके लिए टैक्स के नियम क्या हैं? यह सवाल जयपुर की रेखा शर्मा ने पूछा है। उनका सवाल है कि उनके पति 30 साल तक नौकरी करने बाद हाल में रिटायर हुए हैं। वह ग्रेच्युटी अमाउंट का कुछ हिस्सा मुझे ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्या इस पर मुझे टैक्स चुकाना होगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
पति से पत्नी को ट्रांसफर किया गया पैसा गिफ्ट
जैन ने कहा कि रेखा शर्मा के पति का आइडिया अच्छा है। रिटायरमेंट पर मिली ग्रेच्युटी पर तय नियमों (Tax on Gratuity) के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर ग्रेच्युटी अमाउंट एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगा होगा। जहां तक पति के अपने ग्रेच्युटी का एक हिस्सा पत्नी को देने का मसला है तो यह गिफ्ट (Gift) के तहत आएगा। अगर परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य को पैसा ट्रांसफर करता है तो वह गिफ्ट की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि रेखा शर्मा को पति की तरफ से ट्रांसफर होने वाली ग्रेच्युटी का हिस्सा गिफ्ट के तहत आएगा।
गिफ्ट से इनकम होने पर क्लबिंग का प्रावधान लागू होगा
उन्होंने कहा कि चूंकि यह शर्मा के लिए गिफ्ट है जिससे उन्हें इस पर टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसकी वजह यह है कि पति से पत्नी को मिला गिफ्ट पत्नी के लिए इनकम नहीं माना जाता है। लेकिन, अगर इस गिफ्ट से किसी तरह की इनकम होती है तो उसे पति की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। अगर रेखा शर्मा इस पैसे खर्च कर देती हैं और इसे इनवेस्ट नहीं करती हैं तो उन्हें इस पर कोई इनकम नहीं होगी। ऐसे में क्लबिंग का प्रावधान लागू नहीं होगा। अगर शर्मा इस पैसे को इनवेस्ट करती हैं और उस पर रिटर्न मिलता है तो उसे उनके पति की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। फिर उस पर पति के स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।