अगर आप टैक्स-सेविंग्स करना चाहते हैं तो यह काम आपको 31 मार्च से पहले कर लेना होगा। तभी आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर सकेंगे। हालांकि, ये डिडक्शन इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में उपलब्ध हैं। अगर आप ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप निम्नलिखित इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में इनवेस्टमेंट कर सकते हैं।