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Tax Savings Strategy: टैक्स-सेविंग्स के लिए बचे हैं सिर्फ 4 दिन, जानिए आपको क्या करना है

इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत PPF, ELSS, Life Insurance Premium, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना और बैंक टैक्स सेविंग्स एफडी आते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 28, 2026 पर 1:00 PM
Tax Savings Strategy: टैक्स-सेविंग्स के लिए बचे हैं सिर्फ 4 दिन, जानिए आपको क्या करना है
1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू हो जाएगा।

टैक्स-सेविंग्स की डेडलाइन करीब आ गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स-सेविंग्स की आखिरी तारीख 31 मार्च है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू हो जाएगा। टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट पर डिडक्शंस का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो 31 मार्च आपके लिए निवेश का आखिरी मौका है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट पर डिडक्शंस क्लेम करने की सुविधा सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलती है।

टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट ऑप्शंस

इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत PPF, ELSS, Life Insurance Premium, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना और बैंक टैक्स सेविंग्स एफडी आते हैं। कोई व्यक्ति इन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये निवेश कर डिडक्शंस क्लेम कर सकता है।

हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर भी डिडक्शंस

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