एक लाख रुपये तक की पुरानी टैक्स डिमांड को माफ करने की शुरुआत, एक करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स का होगा लाभ

ऐसे एक करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है जिनके ऊपर इनकम टैक्स विभाग ने एक लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड को नोटिस भेजा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने अपने आदेश में कहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने 31 जनवरी 2024 तक पुराने बकाये टैक्स क्लेम डिमांड पर छूट देने और उसे खत्म करने की शुरुआत कर दी है

अपडेटेड Feb 19, 2024 पर 8:56 PM
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एक फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक करोड़ टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए यह ऐलान किया था।

ऐसे एक करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है जिनके ऊपर इनकम टैक्स विभाग ने एक लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड को नोटिस भेजा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने अपने आदेश में कहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने 31 जनवरी 2024 तक पुराने बकाये टैक्स क्लेम डिमांड पर छूट देने और उसे खत्म करने की शुरुआत कर दी है। अंतरिम बजट में किए गए ऐलान के मद्देजनर ऐसा किया जा रहा है। CBDT ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी टैक्सपेयर्स का ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड को माफ किया जाएगा।

1 लाख रुपये तक टैक्स डिमांड माफ

सीबीडीटी ने अपने आदेश में कहा कि 31 जनवरी 2024 तक एसेसमेंट ईयर 2020-11 तक के लिए हर एसेसमेंट ईयर में 25,000 रुपये तक की टैक्स डिमांड पर छूट देकर उसे खत्म किया जाएगा। वहीं एसेसमेंट ईयर 2011-12 से लेकर एसेसमेंट ईयर 2015-16 तक 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष के हिसाब से टैक्स डिमांड पर छूट देकर उसे खत्म किया जाएगा। हालांकि, कुल रकम मिलाकर 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान


एक फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक करोड़ टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ये एलान किया था कि, ' वित्त वर्ष 2009-10 तक के अवधि के लिए 25,000 रुपये तक के डायरेक्ट टैक्स डिमांड और 2010-11 से लेकर 2014-15 तक 10,000 रुपये तक के लिए बकाया इनकम टैक्स डिमांड को वापस ले लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि इस फैसले से एक करोड़ टैक्सपेयर्स को लाभ होगा।

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