अगर आपने हाल ही में नए टैक्स स्लैब (New Tax Regime) चुनने का फैसला किया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट में मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री रहेगा। आइए जानते हैं क्यों।
अगर आपने हाल ही में नए टैक्स स्लैब (New Tax Regime) चुनने का फैसला किया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट में मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री रहेगा। आइए जानते हैं क्यों।
पुराने टैक्स स्लैब (Old Tax Regime) में टैक्सपेयर को धारा 80C के तहत अलग-अलग इंवेस्टमेंट और खर्चों पर कटौती का लाभ मिलता था। इसमें पीपीएफ में किया गया निवेश और उस पर मिला ब्याज भी शामिल था। हालांकि, नए टैक्स स्लैब में धारा 80C के तहत मिलने वाले कटौती के ऑप्शन को हटा दिया गया है। इससे कई लोगों को यह चिंता हुई होगी कि क्या अब उनके पीपीएफ अकाउंट के ब्याज पर भी टैक्स लगेगा।
टैक्स स्लैब में छूट
लेकिन, एक्सपर्ट का कहना है कि नए टैक्स स्लैब में छूट और कटौती में अंतर को समझना जरूरी है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज छूट की कैटेगरी में आता है, जबकि धारा 80C के तहत मिलने वाले प्रॉफिट कटौती के दायरे में आते हैं।
नए टैक्स स्लैब में भले ही धारा 80C के तहत कटौती का ऑप्शन खत्म हो गया है, लेकिन मौजूदा छूट जारी रहेंगी। इसका सीधा मतलब है कि पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स स्लैब अपनाने वालों को भी यह लाभ मिलता रहेगा। नए टैक्स स्लैब में मुख्य रूप से बदलाव कटौतियों से जुड़े हैं, जैसे– धारा 80C के तहत मिलने वाली कटौती (ELSS/ जीवन बीमा प्रीमियम आदि), धारा 80D के तहत मिलने वाली कटौती (मेडिक्लेम आदि) और होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कटौती आदि।
स्टैंडर्ड डिडक्शन
गौरतलब है कि सैलरी और पेंशन वाले लोगों को मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दोनों ही टैक्स स्लैब (नई और पुरानी) में लागू रहेगा। यह स्टैंडर्ड डिडक्शन फिलहाल 50,000 रुपये है। अंत में, याद रखें कि आप नए टैक्स स्लैब चुनें या पुरानी कर व्यवस्था में ही रहें, आपके पीपीएफ अकाउंट से प्राप्त ब्याज इनकम से फ्री रहेगा।
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