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New Tax Regime अपनाने से क्या PPF के ब्याज पर पड़ेगा असर? स्टैंडर्ड डिडक्शन का इसमें मिलेगा फायदा

सैलरी और पेंशन वाले लोगों को मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दोनों ही टैक्स स्लैब (नई और पुरानी) में लागू रहेगा यह स्टैंडर्ड डिडक्शन फिलहाल 50,000 रुपये है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 26, 2024 पर 8:38 PM
New Tax Regime अपनाने से क्या PPF के ब्याज पर पड़ेगा असर? स्टैंडर्ड डिडक्शन का इसमें मिलेगा फायदा
लोग पीपीएफ में भी काफी इंवेस्टमेंट कर रहे हैं।

अगर आपने हाल ही में नए टैक्स स्लैब (New Tax Regime) चुनने का फैसला किया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट में मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री रहेगा। आइए जानते हैं क्यों।

पुराने टैक्स स्लैब (Old Tax Regime) में टैक्सपेयर को धारा 80C के तहत अलग-अलग इंवेस्टमेंट और खर्चों पर कटौती का लाभ मिलता था। इसमें पीपीएफ में किया गया निवेश और उस पर मिला ब्याज भी शामिल था। हालांकि, नए टैक्स स्लैब में धारा 80C के तहत मिलने वाले कटौती के ऑप्शन को हटा दिया गया है। इससे कई लोगों को यह चिंता हुई होगी कि क्या अब उनके पीपीएफ अकाउंट के ब्याज पर भी टैक्स लगेगा।

टैक्स स्लैब में छूट 

लेकिन, एक्सपर्ट का कहना है कि नए टैक्स स्लैब में छूट और कटौती में अंतर को समझना जरूरी है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज छूट की कैटेगरी में आता है, जबकि धारा 80C के तहत मिलने वाले प्रॉफिट कटौती के दायरे में आते हैं।

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