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अलीगढ़ का सरकारी कर्मचारी 17-18 साल से ​पा रहा था एक्स्ट्रा सैलरी, अब लौटाने का आदेश; क्या ज्यादा भरे गए टैक्स का मिलेगा रिफंड?

अब आयकर रिटर्न को संशोधित करने का समय कम कर दिया गया है। यहां तक कि पिछले साल के रिटर्न को रिवाइज करने का भी प्रावधान नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में इस साल रिटर्न दाखिल करते समय पिछले रिटर्न्स क्लेम करने के लिए कोई सेक्शन नहीं है। कर्मचारी ने उसे अब तक मिल रही कुल सैलरी के हिसाब से 30% टैक्स स्लैब के तहत टैक्स चुकाया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Sep 01, 2024 पर 9:01 AM
अलीगढ़ का सरकारी कर्मचारी 17-18 साल से ​पा रहा था एक्स्ट्रा सैलरी, अब लौटाने का आदेश; क्या ज्यादा भरे गए टैक्स का मिलेगा रिफंड?
यह एक ऐसा मामला है, जहां एंप्लॉयर ने कर्मचारी को अधिक वेतन दिया है।

अलीगढ़ में एक सरकारी कर्मचारी के साथ एक अनोखा वाकया घटित हुआ है। पिछले 17-18 साल से कर्मचारी को गलत एलोकेशन के कारण एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही थी। अब उसे सैलरी की सरप्लस राशि यानि कि वह एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाने को कहा गया है। सरकारी कर्मचारी ने उसे अब तक मिल रही कुल सैलरी के हिसाब से 30% टैक्स स्लैब के तहत टैक्स चुकाया है। क्या अब सरप्लस अमाउंट लौटाने पर वह टैक्स रिफंड पा सकेगा?

कर्मचारी ने यह सवाल सीएनबीसी आवाज के शो 'टैक्स गुरु' में किया। उन्होंने पूछा, "क्या वेतन लौटाने पर मुझे टैक्स रिफंड मिलेगा?" इस पर टैक्स विशेषज्ञ गौरी चड्ढा ने जवाब दिया कि इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। चड्ढा ने कहा, 'यदि आपने इतने वर्षों तक अधिक वेतन लिया है और उसी के अनुसार टैक्स चुकाया है, तो आप पिछले कुछ वर्षों के रिटर्न को संशोधित नहीं कर सकते। अब आयकर रिटर्न को संशोधित करने का समय कम कर दिया गया है। यहां तक कि पिछले साल के रिटर्न को रिवाइज करने का भी प्रावधान नहीं है।'

उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट में इस साल रिटर्न दाखिल करते समय पिछले रिटर्न्स क्लेम करने के लिए कोई सेक्शन नहीं है।

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