अलीगढ़ में एक सरकारी कर्मचारी के साथ एक अनोखा वाकया घटित हुआ है। पिछले 17-18 साल से कर्मचारी को गलत एलोकेशन के कारण एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही थी। अब उसे सैलरी की सरप्लस राशि यानि कि वह एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाने को कहा गया है। सरकारी कर्मचारी ने उसे अब तक मिल रही कुल सैलरी के हिसाब से 30% टैक्स स्लैब के तहत टैक्स चुकाया है। क्या अब सरप्लस अमाउंट लौटाने पर वह टैक्स रिफंड पा सकेगा?
