ITR Refund Status: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा है और ITR रिफंड के आने का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको आज यहां बता रहे हैं कि आप अपने ITR रिफंड के स्टेटस को कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक, टैक्सपेयर्स ITR भरने के 10 दिनों के बाद से अपने ITR रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप 10 दिन से अधिक समय पहले अपना ITR भर चुके हैं, तो आप दो तरीकों से अपने ITR रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये दोनों तरीके ऑनलाइन हैं और बहुत ही आसान स्टेप वाले हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद सभी टैक्सपेयर्स को एक एकनॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) मिलता है। आप इस एकनॉलेजमेंट नंबर की मदद से अपने ITR रिफंड को ऑनलाइन मिनटों में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की मदद से भी अपने ITR रिफंड के स्टेटस को देख सकते हैं। आइए इन दोनों तरीकों को जानते हैं-
एकनॉलेजमेंट नंबर की मदद से इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे चेक करें अपना ITR रिफंड स्टेटस-
2. यहां उन्हें अपने यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।
3. लॉग-इन करने के बाद 'माय अकाउंट' सेक्शन में जाएं और फिर 'रिफंड/डिमांड स्टेटस' पर क्लिक करें।
4. इसके बाद मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न' को सलेक्ट करें और फिर सबमिट पर 'Submit' करें।
5. अपने एकनॉलेज नंबर पर क्लिक करें
6. इसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा, जहां आपको अपने ITR रिफंड का स्टेटस और उससे जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएगी।
पैन कार्ड की मदद से इस तरह चेक करें अपना ITR रिफंड स्टेटस-
1. टैक्सपेयर्स अपने ITR रिफंड स्टेटस की PAN कार्ड का इस्तेमाल करके भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट खोलना होगा, या आप सीधे इस लिंक को भी खोल सकते हैं- https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/RefundStatusTrack
2. लिंक खुलने के बाद आपको दिए गए स्थान पर अपना PAN नंबर डालना होगा
3. फिर एसेसमेंट ईयर 2022-23 को चुनें
4. अंत में 'Submit' बटन पर क्लिक करें
सबमिट करते ही आपका ITR रिफंड स्टेटस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा
नहीं आया रिफंड तो क्या करें
अगर आपको समय बीतने के बाद भी ITR रिफंड नहीं मिला है तो सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड ई-मेल चेक करें। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी गड़बड़ी की वजह से आपका रिफंड रोका है तो उसे लेकर मेल जरूर आया होगा। अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल या विभाग की ओर से जारी टोल-फ्री नंबर की मदद ली जा सकती है।