ITR भरने के लिए अब काफी कम समय, जानें इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े तमाम सवालों के जवाब

अगर आपकी आय इनकम टैक्स कानून में मौजूद बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है, तो आपके लिए रिटर्न भरना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) में 60 साल तक की आयु वाले लोगों के लिए बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है। यह सीमा पुराने और नए, दोनों टैक्स रिजीम पर लागू है। टैक्स भरने की प्रोसेस में आपकी मदद के लिए हम रिटर्न को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाब यहां पेश कर रहे हैं

अपडेटेड Jul 21, 2023 पर 12:20 AM
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Income Tax Return: सही ITR फॉर्म का चुनाव जरूरी है। अगर आप गलत ITR फॉर्म चुनते हैं, तो इस वजह से आपको संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस मिल सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) काफी नजदीक है। लिहाजा, जिन टैक्सपेयर्स ने अब तक रिटर्न नहीं भरा है, उनके लिए कम समय बचा है। आखिरी वक्त में रिटर्न भरने में गलतियों होने की भी आशंका होती है। इसके अलावा, आखिरी तारीख के आसपास इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है, जिससे मुश्किल हो सकती है।

टैक्स भरने की प्रोसेस में आपकी मदद के लिए हम रिटर्न को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाब यहां पेश कर रहे हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की जरूरत किसे हैं?

अगर आपकी आय इनकम टैक्स कानून में मौजूद बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है, तो आपके लिए रिटर्न भरना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) में 60 साल तक की आयु वाले लोगों के लिए बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है। यह सीमा पुराने और नए, दोनों टैक्स रिजीम पर लागू है। पुराने या मौजूदा टैक्स रिजीम में 80सी, 80डी, 24(बी) आदि सेक्शन के तहत कई तरह की छूट दी गई है। नई टैक्स प्रणाली में छूट का प्रावधान कम है, लेकिन टैक्स रेट कम है।


इसके अलावा, अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये खर्च किए हैं और करेंट एकाउंट में 1 करोड़ रुपये जमा किए हैं, तो आपको रिटर्न भरना होगा, चाहे आपकी इनकम न्यूनतम सीमा के दायरे में क्यों न हो। 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक रिटर्न फाइल नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, वे सिर्फ तब ऐसा कर सकते हैं, जब उनकी इनकम में पेंशन और ब्याज के अलावा कुछ भी नहीं हो और यह रकम एक ही बैंक खाते में जमा होती हो।

मुझे कौन-सा ITR फॉर्म भरना होगा?

इसका जवाब आपकी आमदनी के स्रोत पर निर्भर करता है। अगर आप वेतनभोगी हैं, आपकी इनकम 50 लाख से कम है, आपको एक घर से इनकम है और ब्याज या खेती से इनकम 5,000 रुपये तक है, तो आप ITR-1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, 50 लाख से ज्यादा इनकम वाले वेतनभोगियों, कैपिटल गेन्स, क्रिप्टोकरेंसी से आय हासिल करने वालों को ITR-2 भरना होगा। बिजनेस इनकम वालों के लिए ITR-3 फॉर्म सही होगा। इंट्रा-ट्रेडिंग में कैश के तौर पर हासिल इनकम या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट (F&O) से कमाई भी बिजनेस इनकम के दायरे में आती है।

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ITR फाइल करने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

यह आपके इनकम स्रोत और संबंधित ITR फॉर्म पर निर्भर करता है। अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको कंपनी द्वारा जारी फॉर्म-16 फॉर्म, बैंक खाते के स्टेटमेंट, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट आदि की जरूरत होगी। आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर 26AS और एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ( AIS) भी देखना चाहिए, ताकि रिटर्न भरने में कोई भी इनकम नहीं छूटे। हालांकि, अगर आपको लगता है कि AIS में कोई गड़बड़ी है, तो अपने रिकॉर्ड देखकर रिटर्न भर सकते हैं और इस सिलसिले में ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) में क्या बदलाव हुए हैं?

एक अहम बदलाव क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन को लेकर है। 1 अप्रैल 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) से होने वाले ट्रांजैक्शन पर 30 पर्सेंट टैक्स लगेगा, चाहे आपका स्लैब कुछ भी हो। इसमें 10,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1 पर्सेंट TDS कटता है। आपको अलग VDA शेड्यूल में

क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से जुड़ा डिसक्लोजर देना होगा।

किन गलतियों से बचना चाहिए

सबसे पहले सही ITR फॉर्म का चुनाव जरूरी है। अगर आप गलत ITR फॉर्म चुनते हैं, तो इस वजह से आपको संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस मिल सकता है और इसका जवाब नहीं देने पर आपका रिटर्न इनवैलिड करार दिया जा सकता है। किसी भी इनकम के बारे में गलत जानकारी नहीं दें। AIS में सभी ब्यौरे होते हैं। बचत खातों और एफडी पर मिले ब्याज, शेयरों, म्यूचुअल फंड्स के जरिये हासिल कैपिटल गेन्स के बारे में बताना नहीं भूलें और बिना किसी झंझट के रिफंड सुनिश्चित करने के लिए बैंक खाते से जुड़ा ब्यौरा सही-सही डालें।

रिटर्न भरने के बाद इसे वेरिफाई करना क्यों जरूरी है?

ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद आपको इसे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये इसे वेरिफाई करना होगा। आधार-ओटीपी, नेट बैंकिंग आदि के जरिये रिटर्न को 30 दिनों के भीतर वेरिफाई करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका रिटर्न वैलिड नहीं माना जाएगा।

क्या रिटर्न 31 जुलाई के बाद भरे जा सकते हैं?

हां, लेकिन देरी से रिटर्न भरने पर आपकी जेब और ढीली होगी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक भरे जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको 5,000 रुपये की फीस देनी होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये देने होंगे।

MoneyControl News

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First Published: Jul 20, 2023 2:46 PM

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